दुर्गः भिलाई शहर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है. मामले में पीड़ित युवती का आरोप है की प्रेम विवाह करने के बाद आरोपी ने उसे जबरिया गौ-मांस खिलाया. परिवार वालों की बात न मानने पर उससे क्रूरता की गई. आरोपित पति ने उससे अप्राकृतिक यौनाचार भी किया.
दुर्ग पुलिस द्वारा इस मामले को लव जिहाद से जोड़ कर नहीं देखा जा रहा है लेकिन आरोपी के विरुद्ध प्रताड़ना के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पति समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
शादी की झांसा देकर चंगुल में फंसाया
मामला छावनी पुलिस के समक्ष अपनी पीड़ा लेकर पहुंची ये वही युवती है जिसके साथ मोहम्मद अकबर नामक युवक शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था. मौका देखकर जब पीड़िता पुलिस की शरण में पहुंची तब उसने अपनी आप बीती अधिकारियों को बताया. पीड़िता ने थाने में नामजद बयान दर्ज कराया है.
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दूसरा धर्म न मानने पर किया जाता रहा मार पीट
पीड़िता का कहना है कि दिसबंर 2020 में वह घर से लापता हो गई थी. 2021 में वह कैंप-2 निवासी मोहम्मद अकबर से शादी कर ली. वहां पर आरोपित और उसके परिवार वालों ने मिल कर उसे दूसरा धर्म मानने के लिए विवश किया. बात न मानने पर उससे मार पीट की जाती थी. लगातार छह महीनों तक प्रताड़ना झेलने के बाद वह भाग कर अपने माता-पिता के पास गई. इसके बाद परिवार वाले उसे लेकर छावनी थाना पहुंचे और घटना की शिकायत की.
आरोपी हुए गिरफ्तार
वहीं, पीड़िता के बयान पर छावनी पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि पीड़िता के धार्मिक स्वतंत्रता को बाध्य करने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. मामले की जांच की जा रही है.