दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 85 लाख की ठगी के मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने बैंग्लूरू से आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बायोडीग्रेडेबल कंपनी लगाने के नाम पर पीड़ित को झांसे में लिया और ठगी की. पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर भिलाई लाया गया. आरोपी के खिलाफ धारा 420, 409 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई. (Durg Fraud accused arrested from Bangalore )
दुर्ग में कंपनी लगाने के नाम पर ठगी: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( शहर ) संजय ध्रुव ने बताया कि कैलाश नगर निवासी वेणु गोपाल राव ने मामले की शिकायत की है. उसने बताया कि एनबी ग्रीन प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अशवथ हेगडे से उसकी फोन पर बात हुई. आरोपी ने बायोडीग्रेडेबल बैग बनाने की कंपनी स्टेबलिस्मेंट करने को लेकर उनसे बात की. वेणु ने अपने पार्टन राजा जैन से इसकी चर्चा की. 30 जून 2021 को 85 लाख रुपये बैंक एकाउंट के माध्यम से आरोपी अशवश हेगडे को ट्रांसफर किया गया. लेकिन अशवथ हेगडे ने मशीन नहीं भिजवाई. रकम मांगने पर भी वापस नहीं दे रहा था.
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खुद को ठगा महसूस करने के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में की. बैंक स्टेटमेंट, व्हाट्सअप चैट की डीटेल से आरोपी को पता खंगाला गया. इस दौरान आरोपी बचने के लिए बार-बार अपने मोबाइल नंबर बदलने लगा. मोबाइल नंबरों के तकनीकि विश्लेषण से मोबाइल की कड़ियों को जोड़ते हुए नंबरों का डीटेल खंगाला गया. इसके बाद आरोपी शवथ हेगड़े कर्नाटक के बैंग्लूरू के राजा जी नगर क्षेत्र में मिला. भिलाई से टीम रवाना हुई. थाना प्रभारी सुब्रम्हयापुरा नगर से सम्पर्क कर आरोपी अशवथ हेगडे को न्यायिक रिमांड पर लाया गया. आगे की कार्रवाई की जा रही है.