बिलासपुर: बिलासपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर शहर की कुछ सड़कों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है. कलेक्टर ने दो महीने तक प्रतिबंध लागू (procession banned in Bilaspur for two months) किया है. इस समय राजनीतिक पार्टियां, कर्मचारी संघ, किसान संघ और कई गैर राजनीतिक और धार्मिक शोभायात्रा निकाली जानी है. ऐसे में कलेक्टर के इस आदेश को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गया है. आगामी दिनों में इस आदेश पर राजनीति गरमा सकती है. Bilaspur latest news
क्या है पूरा मामला: बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में शासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों के आसपास, प्रमुख मार्गों में रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया. कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसके साथ ही धारा 144 के साथ आगामी दो महीने तक आदेश प्रभावशील रहेगा. प्रशासनिक और कानूनी स्थिति का हवाला देते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है.
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कई स्थानों पर लगाया प्रतिबंध: कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिम्स और जिला अस्पताल परिसर के रास्तों पर प्रदर्शन बैन है.
प्रमुख मार्ग नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन स्कूल, सदर बाजार, गोलबाजार, जवाली पुल चौक, गांधी चौक तक, मुंगेली नाका से नेहरू चौक, जरहाभाठा मंदिर चौक, महामाया चौक, पुराना अरपा पुल, देवकीनदंन चौक, पुराना बस स्टैण्ड, तेलीपारा, कोतवाली चौक, शिव टॉकीज चौक, गांधी चौक तक के मार्गाें को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है. प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे किसी भी गतिविधि पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है. सीथ ही धारा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.
भाजपा की बड़ी रैली और आमसभा है प्रस्तावित: 11 नवंबर को भाजपा महिला भाजपा ने महतारी हुंकार रैली का आयोजन बिलासपुर में रखा है. रैली के बाद आमसभा भी रखा गया है. इस आदेश के बाद बिलासपुर की राजनीति गरमा सकती है. भाजपा के साथ ही आप की भी रैली है. इसके अलावा गैर राजनीतिक संगठन और धार्मिक आयोजनों में शोभायात्रा निकाली जाती है. ऐसे में इस आदेश से एक बड़ा वर्ग सरकार और प्रशासन के विरोध में आ सकता है.