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हाइकोर्ट समेत छत्तीसगढ़ के सभी जिला और अधीनस्थ कोर्ट में नेशनल लोक अदालत आज

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. 55 हजार प्रकरणों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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Published : Sep 11, 2021, 11:10 AM IST

बिलासपुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के निर्देश पर शनिवार को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है. 55 हजार प्रकरणों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. आपसी राजीनामा और सुलह समझौते के आधार पर खंडपीठों में मामलों को सुलझाया जाएगा. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में स्थित जिला कोर्ट व अधिनस्थ न्यायालयों में भी प्रकरणों की सुनवाई होगी.

नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने समीप के व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय या विधि सेवा संस्थान से संपर्क कर प्रकरणों का निराकरण कराएंगे. लोक अदालत में परिवार न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, श्रम न्यायालय के प्रकरण, बैंक वसूली, बिजली, पानी, मोटरयान दुर्घटना के प्रकरण, वैवाहिक मामले, धारा 138 चेक बाउंस के मामले, समस्त सिविल मामले जो न्यायालय में लंबित हैं उन मामलों की सुनवाई होगी. इसके अलावा ऐसे मामले जो न्यायालय में अभी पेश नहीं हुए हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा.

नेशनल लोक अदालत की वर्चुअल सुनवाई करने वाला पहला हाईकोर्ट

नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को वर्चुअल उपस्थित होने की सुविधा भी दी गई है. इस दौरान ओपन कोर्ट में भी सुनवाई होगी. अगर किसी पक्षकार के पास कोर्ट में भौतिक रूप से उपस्थिति के लिए समय नहीं है या फिर वे बाहर हैं तो वह अपने वकील से संपर्क कर वर्चुअल रूप से भी अपनी बात कोर्ट के समक्ष रख सकेंगे. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस तरह की सुविधा प्रदान की है. कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब कामकाज ठप था और लोगों को केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस वक्त नेशनल लोक अदालत का गठन कर 65 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया था. नेशनल लोक अदालत की वर्चुअल सुनवाई करने वाला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बना.

बिलासपुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के निर्देश पर शनिवार को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है. 55 हजार प्रकरणों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. आपसी राजीनामा और सुलह समझौते के आधार पर खंडपीठों में मामलों को सुलझाया जाएगा. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में स्थित जिला कोर्ट व अधिनस्थ न्यायालयों में भी प्रकरणों की सुनवाई होगी.

नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने समीप के व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय या विधि सेवा संस्थान से संपर्क कर प्रकरणों का निराकरण कराएंगे. लोक अदालत में परिवार न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, श्रम न्यायालय के प्रकरण, बैंक वसूली, बिजली, पानी, मोटरयान दुर्घटना के प्रकरण, वैवाहिक मामले, धारा 138 चेक बाउंस के मामले, समस्त सिविल मामले जो न्यायालय में लंबित हैं उन मामलों की सुनवाई होगी. इसके अलावा ऐसे मामले जो न्यायालय में अभी पेश नहीं हुए हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा.

नेशनल लोक अदालत की वर्चुअल सुनवाई करने वाला पहला हाईकोर्ट

नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को वर्चुअल उपस्थित होने की सुविधा भी दी गई है. इस दौरान ओपन कोर्ट में भी सुनवाई होगी. अगर किसी पक्षकार के पास कोर्ट में भौतिक रूप से उपस्थिति के लिए समय नहीं है या फिर वे बाहर हैं तो वह अपने वकील से संपर्क कर वर्चुअल रूप से भी अपनी बात कोर्ट के समक्ष रख सकेंगे. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस तरह की सुविधा प्रदान की है. कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब कामकाज ठप था और लोगों को केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस वक्त नेशनल लोक अदालत का गठन कर 65 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया था. नेशनल लोक अदालत की वर्चुअल सुनवाई करने वाला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बना.

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