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Kalicharan bail plea Hearing: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कालीचरण की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई - कालीचरण महाराज के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई

कालीचरण महाराज के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. कालीचरण के वकील कोर्ट से उनके जमानत की मांग की जाएगी. पिछले 90 दिनों से कालीचरण जेल में बंद हैं.

Kalicharan bail plea Hearing in Chhattisgarh High Court
कालीचरण की जमानत याचिका पर सुनवाई
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Published : Mar 31, 2022, 9:15 AM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कालीचरण महाराज की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी. उनके अधिवक्ता मेहल जेठानी ने बताया कि 'जनवरी के दूसरे हफ्ते में कोर्ट में आवेदन लगाया गया था. जो स्वीकार हो गया था. आज इस मामले में सुनवाई है'. जमानत आवेदन में बताया गया है कि कालीचरण पर लगाया गया राजद्रोह का आरोप निराधार है. उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है. कोर्ट से जमानत की मांग की जाएगी. बुधवार को प्रकरण का नंबर नहीं आया था. याचिका पर सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में होगी. (Kalicharan bail plea Hearing in Chhattisgarh High Court)


महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी का मामला, संत कालीचरण के खिलाफ पेश हुआ चालान

89 दिन से जेल में बंद हैं कालीचरण: संत कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह समेत अनेक मामलों में रायपुर के टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था. जिसके बाद रायपुर पुलिस मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित लॉज से कालीचरण को गिरफ्तार कर रायपुर लाई थी. 31 दिसंबर 2021 से कालीचरण रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. मंगलवार को रायपुर पुलिस ने करीब 40 पन्नों का चालान पेश किया था. (Sedition case against Kalicharan Maharaj )

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कालीचरण महाराज की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी. उनके अधिवक्ता मेहल जेठानी ने बताया कि 'जनवरी के दूसरे हफ्ते में कोर्ट में आवेदन लगाया गया था. जो स्वीकार हो गया था. आज इस मामले में सुनवाई है'. जमानत आवेदन में बताया गया है कि कालीचरण पर लगाया गया राजद्रोह का आरोप निराधार है. उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है. कोर्ट से जमानत की मांग की जाएगी. बुधवार को प्रकरण का नंबर नहीं आया था. याचिका पर सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में होगी. (Kalicharan bail plea Hearing in Chhattisgarh High Court)


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