बिलासपुर: पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाने के मामले में हाइकोर्ट में लगी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में सरकार (chhattisgath government) ने अपना जवाब पेश किया. इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से कमेटी बनाकर सर्वे कराने की बात कही. जिसपर हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई 6 सितंबर तक बढ़ा दी है.
पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने 2012 में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दी थी. इस मामले में हाइकोर्ट में याचिका लगी थी. मामले में दायर की गई याचिका को गुरुघासीदास साहित्य समिति ने दायर किया था. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से समय की मांग करते बताया गया कि OBC आरक्षण के लिए बनाई गई कमिटी सर्वे कर रही है.
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इस पर याचिकाकर्ता की एडवोकेट मीना शास्त्री ने ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि यह याचिका 2012 में 8 प्रतिशत बढ़ाये गए आरक्षण का है. यह OBC के आरक्षण का मामला है (matter of increasing reservation for backward classes ), ना कि प्रमोशन पर आरक्षण का मामला है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित कर दिया है. अब 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी. 6 सितंबर को मामले में सुनवाई होगी. जिसमें प्रमोशन के आरक्षण पर बहस हो सकती है.