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वीडियोकॉन मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी दीपक कोचर को जमानत - आईसीआईसीआई बैंक

ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी.

वीडियोकॉन मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी दीपक कोचर को जमानत
वीडियोकॉन मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी दीपक कोचर को जमानत
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Published : Mar 25, 2021, 1:29 PM IST

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को जमानत दे दी.

पिछले साल दिसंबर में जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोचर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट के जस्टिस पी डी नाइक ने गुरुवार को उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत दे दी.

ये भी पढ़ें : सरकारी बैंक के निजीकरण पर सरकार से बातचीत जारी : शक्तिकांत दास

कोचर को ईडी ने पिछले साल सितंबर में आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था.

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को जमानत दे दी.

पिछले साल दिसंबर में जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोचर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट के जस्टिस पी डी नाइक ने गुरुवार को उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत दे दी.

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कोचर को ईडी ने पिछले साल सितंबर में आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था.

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