मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को जमानत दे दी.
पिछले साल दिसंबर में जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोचर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
हाईकोर्ट के जस्टिस पी डी नाइक ने गुरुवार को उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत दे दी.
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कोचर को ईडी ने पिछले साल सितंबर में आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था.