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जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी - राज्यपाल की जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी

प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी. अब यह कानून बन गया है. इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है.

ordinance against forced conversion
गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने दी मंजूरी
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Published : Nov 28, 2020, 12:06 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार के बनाए नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया यह कानून आज से लागू हो जाएगा. इसके लिए शासनादेश भी लागू कर दिया गया है.

बता दें, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी गई थी. इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार के बनाए नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया यह कानून आज से लागू हो जाएगा. इसके लिए शासनादेश भी लागू कर दिया गया है.

बता दें, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी गई थी. इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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