अजमेर. असम की आईएएस अधिकारी सेवाली देवी शर्मा उनके दामाद अजित पाल सिंह और ठेकेदार अमीन को असम पुलिस ने अजमेर से गिरफ्तार किया है. जयपुर रोड स्थित क्रॉस लैंड होटल में तीनों कमरा लेकर शुक्रवार से रह रहे थे. रविवार देर शाम को कोतवाली थाना पुलिस की मदद से असम पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद सोमवार को सेवाली देवी शर्मा को कोर्ट में पेश किया है.
बताया गया कि असम की महिला आईएएस सेवाली देवी शर्मा पर 105 करोड़ के घोटाले का आरोप है. असम सरकार ने आईएएस सेवाली देवी शर्मा को निलंबित किया है. गिरफ्तारी के डर से सेवाली देवी शर्मा, अजित पाल सिंह और अमीन शनिवार से अजमेर में शरण लिए हुए थे. जयपुर रोड स्थित क्रॉस लैंड होटल से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सोमवार सुबह कोतवाली थाना पुलिस के साथ असम पुलिस के अधिकारियों ने आरोपियों को असम ले जाने के लिए अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 में ट्रांजिट वारंट की अर्जी दाखिल की है. कोर्ट से ट्रांजिट वारंट की स्वीकृति मिलने के बाद असम पुलिस सेवाली देवी शर्मा को असम लेकर रवाना होगी.
मीडिया से छुपाते रहे मुंह - 105 करोड़ के घोटाले के आरोपी आईएएस सेवाली देवी शर्मा, अजित पाल सिंह और अमीन को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट वारंट की अर्जी लगाई गई है. पेशी के दौरान तीनों आरोपी मीडिया से छुपते नजर आए. वहीं, असम पुलिस अधिकारियों ने भी मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया. दरअसल, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग असम सीएमओ कर रहा है.
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कल पंहुची थी असम पुलिस - 105 करोड़ की घोटाले की आरोपी सेवाली देवी शर्मा, अपने दामाद अजीत पाल सिंह और ठेकेदार अमीन के साथ शनिवार से अजमेर छुपी थी. असम पुलिस लगातार आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर रही थी. अजमेर में आरोपियों की लोकेशन मिलने पर असम पुलिस ने अजमेर पुलिस से मदद मांगी. जिसके असम पुलिस रविवार देर शाम को अजमेर पहुंची और अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस की मदद से आईएएस सेवाली देवी शर्मा सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
ट्रांजिट वारंट इसलिए जरूरी- आरोपियों को असम ले जाने में फिलहाल समय लगेगा. इसलिए 24 घंटे में आरोपियों को पेश नहीं किया जा सकता है. इसलिए असम पुलिस ने अजमेर एसीजेएम कोर्ट संख्या 1 में ट्रांजिट वारंट की अर्जी लगाई है. ताकि गिरफ्तार आईएएस सेवाली देवी शर्मा, अजीत पाल सिंह और अमीन को असम ले जाया जा सके.