नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट (SpiceJet) के प्रमोटर अजय सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. उनपर दिल्ली के एक व्यापारी के साथ शेयरों की खरीद में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने मामले की अगली सुनवाई 24 मई को करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अजय सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने छह अप्रैल को अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. 30 मार्च को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
पढ़ें: कोर्ट ने आकार पटेल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
बता दें कि अजय सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था. जब वे पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए तो गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. अजय सिंह ने दोनों एफआईआर के मामले में जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी. मामला दिल्ली के बिजनेसमैन संजीव नंदा का है. नंदा के मुताबिक उनके और अजय सिंह के बीच कुल 25 लाख शेयरों की खरीद का करार हुआ था. नंदा ने आरोप लगाया है कि उनके और आरोपी के बीच एक शेयर-खरीद समझौता था और उन्होंने स्पाइसजेट के शेयर के लिए आरोपी को भुगतान किया था. व्यवसायी ने कहा कि हालांकि, इन शेयर को स्थानांतरित नहीं किया गया, जिसके कारण सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।