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मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता से वारंट जारी, वकील ने लगाए पुलिस पर आरोप - TMC

भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ जारी किए गए वारंट पर रॉय के वकील कबीर शंकर बोस ने कहा है कि नियम के तहत दिल्ली के स्थाई निवासी होने के नाते कोलकाता पुलिस को दिल्ली आ कर मुकुल रॉय से पूछताछ करना चाहिए

मुकुल रॉय
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Published : Jul 30, 2019, 12:08 AM IST

नई दिल्ली: भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता पुलिस की मांग पर चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है.हालांकि मुकुल रॉय के वकील कबीर शंकर बोस का कहना है कि कोलकाता पुलिस मुकुल रॉय को बेवजह प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है.

बोस ने कहा कि नियम के तहत दिल्ली के स्थाई निवासी होने के नाते कोलकाता पुलिस को दिल्ली आकर मुकुल रॉय से पूछताछ करना चाहिए लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसा करने की बजाय लगातार ये चाहती रही है कि मुकुल रॉय ही कोलकाता जाए.

मीडिया से बात करते कबीर शंकर बोस

बतौर अधिवक्ता कबीर बोस, अभी पिछले हफ्ते ही कोलकाता पुलिस ने मुकुल रॉय को ये जानकारी भी दी कि वो पूछ ताछ के लिये दिल्ली आना चाहते हैं. भाजपा नेता ने इस पर कहा कि वो पूछ ताछ के लिये उपलब्ध हैं लेकिन कोलकाता

पुलिस एक तरफ तो उनकी कस्टडी चाहती है और दूसरी तरफ पूछताछ के लिये दिल्ली आने की बात करती है. ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिये.

पढ़ें- देश भर में 12 अगस्त से सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएगी भाजपा

उन्होंने रहा कि आज जानकारी सामने आई है कि कोलकाता पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट से मुकुल रॉय के खिलाफ वारंट जारी करने की अर्जी दी है , जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है.

नई दिल्ली: भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता पुलिस की मांग पर चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है.हालांकि मुकुल रॉय के वकील कबीर शंकर बोस का कहना है कि कोलकाता पुलिस मुकुल रॉय को बेवजह प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है.

बोस ने कहा कि नियम के तहत दिल्ली के स्थाई निवासी होने के नाते कोलकाता पुलिस को दिल्ली आकर मुकुल रॉय से पूछताछ करना चाहिए लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसा करने की बजाय लगातार ये चाहती रही है कि मुकुल रॉय ही कोलकाता जाए.

मीडिया से बात करते कबीर शंकर बोस

बतौर अधिवक्ता कबीर बोस, अभी पिछले हफ्ते ही कोलकाता पुलिस ने मुकुल रॉय को ये जानकारी भी दी कि वो पूछ ताछ के लिये दिल्ली आना चाहते हैं. भाजपा नेता ने इस पर कहा कि वो पूछ ताछ के लिये उपलब्ध हैं लेकिन कोलकाता

पुलिस एक तरफ तो उनकी कस्टडी चाहती है और दूसरी तरफ पूछताछ के लिये दिल्ली आने की बात करती है. ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिये.

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उन्होंने रहा कि आज जानकारी सामने आई है कि कोलकाता पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट से मुकुल रॉय के खिलाफ वारंट जारी करने की अर्जी दी है , जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है.

Intro:भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता से वारंट जारी किया गया है । ये वारंट कोलकाता पुलिस की मांग पर चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने जारी किया है ।
हालांकि मुकुल रॉय के वकील कबीर शंकर बोस का कहना है कि कोलकाता पुलिस मुकुल रॉय को बेवजह प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है ।
दरअसल किसी मामले में कोलकाता पुलिस ने मुकुल रॉय को धारा 160 (CRPC) के तहत नोटिस जारी किया था जिसमें उन्हें बतौर गवाह पूछ ताछ के लिये उपलब्ध रहना था । नोटिस के जवाब में मुकुल रॉय ने दिल्ली के साउथ एवेन्यू स्थित अपने आवास को अपना स्थाई पता बताते हुए दिल्ली में पूछ ताछ के लिये अपनी उपलब्धता की बात कही थी ।



Body:मुकुल रॉय के वकील का कहना है कि नियम के तहत दिल्ली के स्थाई निवासी होने के नाते कोलकाता पुलिस को दिल्ली आ कर मुकुल रॉय से पूछ ताछ करनी चाहिये लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसा करने की बजाय लगातार ये चाहती रही है कि मुकुल रॉय ही कोलकाता जाए ।
बतौर अधिवक्ता कबीर बोस, अभी पिछले हफ्ते ही कोलकाता पुलिस ने मुकुल रॉय को ये जानकारी भी दी कि वो पूछ ताछ के लिये दिल्ली आना चाहते हैं । भाजपा नेता ने इस पर कहा कि वो पूछ ताछ के लिये उपलब्ध हैं लेकिन कोलकाता पुलिस एक तरफ तो उनकी कस्टडी चाहती है और दूसरी तरफ पूछ ताछ के लिये दिल्ली आने की बात करती है । ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिये ।
लेकिन आज जानकारी सामने आई है कि कोलकाता पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट से मुकुल रॉय के खिलाफ वारंट जारी करने की अर्जी दी जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है । ऐसे में अब भाजपा नेता मुकुल रॉय दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं ।
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिये मुकुल रॉय खुद मौजूद नहीं थे क्योंकि फिलहाल वो बंगाल में हैं । लेकिन जाहिर तौर पर ये आने वाले दिनों में एक राजनीतिक मुद्दा भी बंगाल के लिये बन सकता है ।
हालांकि मुकुल रॉय के वकील का कहना है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में इस बाबत पहले ही अर्जी दे चुके हैं कि दिल्ली के स्थाई निवासी होने के कारण उनसे दिल्ली में पूछ ताछ होनी चाहिये लेकिन इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए कोलकाता पुलिस ने प्रताड़ित करने के मंशे से ये कार्रवाई की है ।


Conclusion:Video :
English and Hindi bytes of Adv. Kabir Shankar Bose
BJP Leader Mukul Roy's advocate
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