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उप्र : मुख्य आरोपी की पत्नी के आवेदन पर कोर्ट का केस दर्ज करने का आदेश

यूपी के बलिया जिले में हुए गोली कांड में मुख्य आरोपी की पत्नी ने आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. दरअसल धीरेंद्र सिंह की पत्नी ने ग्राम प्रधान और मृतक सहित 21 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाना चाह रही थीं, लेकिन आरोपी की तरफ से मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था. वहीं अब मुकदमा दर्ज होने से 51 लोगों की मुश्किले बढ़ गई हैं.

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Published : Oct 24, 2020, 9:18 AM IST

Court order in ballia firing case
बलिया गोली कांड

बलिया : उत्तर प्रदेश में बलिया जनपद की ग्रामसभा कोटे की दुकान के चुनाव के समय दो पक्षों के बीच बवाल हो गया था. जिसमें धीरेंद्र सिंह के द्वारा जय प्रकाश पाल उर्फ गामा पाल की गोली मार हत्या कर दी गई थी. वहीं बार-बार आवेदन के बाद भी धीरेंद्र सिंह की तरफ से मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था. जिसके बाद 23 अक्टूबर को कोर्ट ने ग्राम प्रधान कृष्णा यादव मृतक जयप्रकाश उर्फ गामा पाल सहित 21 नामजद एवं 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया हैं.

एक तरफ जहां आलाकत्ल मिल जाने के बाद दो दिन की रिमांड के बावजूद रेवती पुलिस ने हत्यारोपी धीरेंद्र सिंह को वापस जेल को सुपुर्द कर दिया है. वहीं अब ग्राम प्रधान कृष्णा यादव और अन्य लगभग 51 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. 23 अक्टूबर को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धीरेंद्र सिंह की पत्नी के आवेदन पर सुनवाई करने बाद पुलिस को उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच आख्या से कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है. यह निर्णय न्यायमूर्ति अविनाश कुमार मिश्र अपर सिविल जज चतुर्थ ने दिया है.

Court order in ballia firing case
कोर्ट का आदेश

बता दें कि पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई से आरोपी धीरेंद्र सिंह के परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपने पक्ष के लोगों के घायल होने का मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की थी. इस आदेश के बाद मृतक जयप्रकाश उर्फ गामा पाल भी हमलावरों में शामिल हो गया है और इसके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत होने का आदेश है. इस आदेश के बाद यह पूरा घटना क्रम बलवा का हो गया है. अब देखना है कि पुलिस इस आदेश के बाद क्या निष्कर्ष निकालती है.

Court order in ballia firing case
कोर्ट का आदेश

पढ़ें - उत्तर प्रदेश : मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

प्रभारी निरीक्षक रेवती ने बताया कि धीरेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से सात से आठ लोग घायल हो गए थे. जिसको लेकर कई दिनों से उनके परिवार के लोग मुकदमा लिखने की अपील कर रहे थे. जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आज मुकदमा लिखने का आदेश दिया गया है. जिसमें 21 लोग नामजद एवं 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

बलिया : उत्तर प्रदेश में बलिया जनपद की ग्रामसभा कोटे की दुकान के चुनाव के समय दो पक्षों के बीच बवाल हो गया था. जिसमें धीरेंद्र सिंह के द्वारा जय प्रकाश पाल उर्फ गामा पाल की गोली मार हत्या कर दी गई थी. वहीं बार-बार आवेदन के बाद भी धीरेंद्र सिंह की तरफ से मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था. जिसके बाद 23 अक्टूबर को कोर्ट ने ग्राम प्रधान कृष्णा यादव मृतक जयप्रकाश उर्फ गामा पाल सहित 21 नामजद एवं 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया हैं.

एक तरफ जहां आलाकत्ल मिल जाने के बाद दो दिन की रिमांड के बावजूद रेवती पुलिस ने हत्यारोपी धीरेंद्र सिंह को वापस जेल को सुपुर्द कर दिया है. वहीं अब ग्राम प्रधान कृष्णा यादव और अन्य लगभग 51 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. 23 अक्टूबर को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धीरेंद्र सिंह की पत्नी के आवेदन पर सुनवाई करने बाद पुलिस को उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच आख्या से कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है. यह निर्णय न्यायमूर्ति अविनाश कुमार मिश्र अपर सिविल जज चतुर्थ ने दिया है.

Court order in ballia firing case
कोर्ट का आदेश

बता दें कि पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई से आरोपी धीरेंद्र सिंह के परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपने पक्ष के लोगों के घायल होने का मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की थी. इस आदेश के बाद मृतक जयप्रकाश उर्फ गामा पाल भी हमलावरों में शामिल हो गया है और इसके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत होने का आदेश है. इस आदेश के बाद यह पूरा घटना क्रम बलवा का हो गया है. अब देखना है कि पुलिस इस आदेश के बाद क्या निष्कर्ष निकालती है.

Court order in ballia firing case
कोर्ट का आदेश

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प्रभारी निरीक्षक रेवती ने बताया कि धीरेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से सात से आठ लोग घायल हो गए थे. जिसको लेकर कई दिनों से उनके परिवार के लोग मुकदमा लिखने की अपील कर रहे थे. जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आज मुकदमा लिखने का आदेश दिया गया है. जिसमें 21 लोग नामजद एवं 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

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