बेतिया: तमिलनाडु हिंसा का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में पेशी हुई. हालांकि जिन दो मामलों में उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया है, वह पुराने मामले हैं. पेशी के बाद कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि उसको फिलहाल बिहार में ही रखा जाए. आज मनीष कश्यप की पहली पेशी सीजेएम कोर्ट में मझौलिया कांड संख्या 193/21 और दूसरी पेशी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मझौलिया कांड संख्या 737/20 हुई.
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बेतिया कोर्ट का आदेश: बेतिया कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मनीष कश्यप को जेल भेजने का आदेश दिया. सूत्रों की मानें तो तमिलनाडु पुलिस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर आई थी. ऐसे में तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन अब कोर्ट ने साफ कहा है कि जब भी अदालत का आदेश होगा, मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करना होगा. ऐसे में खबर है कि मनीष को अभी बिहार में ही रखा जाएगा. फिलहाल पुलिस उसको पटना लेकर निकल गई है.
मनीष कश्यप के वकील ने क्या बोला?: वहीं, यूट्यूबर मनीष कश्यप के वकील सीनियर एडवोकेट अब्दुल हाई अख्तर ने बताया कि कोर्ट ने मनीष कश्यप को बेतिया जेल भेजने का आदेश दिया है. हालांकि अब यह प्रशासन का मामला बनता है कि वह मनीष कश्यप को कहां रखता है. जब भी कोर्ट चाहेगा, मनीष कश्यप को बुला सकता है. ऐसी स्थिति में हर हाल में तारीख पर सशरीर मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करना पड़ेगा.
"ज्यूडिशियल रिमांड पर मनीश कश्यप को भेजा गया है. बेतिया जेल के लिए आदेश हुआ है लेकिन अब लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर करता है कि वो कहां रखना चाहते हैं. कोर्ट का मतलब इतना ही है कि अगली तारीख पर आवश्यकता हो तो उनको अदालत में पेश करना होगा."- अब्दुल हाई अख्तर, यूट्यूबर मनीष कश्यप के वकील
मनीष के खिलाफ कई मामले दर्ज: बता दें कि यूट्यूबर मनीष पर कई आपराधिक मामले बेतिया के विभिन्न थानों में दर्ज हैं. बेतिया में ही सात अपराधिक मामले दर्ज हैं. पांच केसों में वह चार्जशीटेड है. एक मामले में जमानत पर और एक मामले में हाई कोर्ट पटना ने भी उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है.
चार बार तारीख पर नहीं हो सकी पेशी: यूट्यूबर मनीष कश्यप पर मझौलिया कांड संख्या 336/20, मझौलिया कांड संख्या 337/20, मझौलिया कांड संख्या 193/21, बेतिया नगर थाना कांड संख्या 109/19, बेतिया नगर थाना कांड संख्या 338/19, बेतिया नगर कांड संख्या 289/19 और बेतिया नगर कांड संख्या 290/19 दर्ज हैं. वहीं 193/21 मझौलिया कांड में मनीष कश्यप की जमानत उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. इसी केस में उसकी आज पेशी हुई हैं. इससे पहले भी चार बार मनीष को पेश करने के लिए कोर्ट द्वारा तारीख दिया गया था लेकिन उनकी पेशी नहीं हो सकी थी.