बेतिया: खबर बिहार के बेतिया जिले से आ रही हैं. जहां 11 जुलाई को पटना में हुए शिक्षक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण के जिलाध्यक्ष नंदन कुमार समेत तीन शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण द्वारा जारी कर दिया गया है. जिसे लेकर शिक्षकों में आक्रोश है. इसे लेकर नंदन कुमार ने बताया कि सरकार की आलोचना करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत मूलभूत मौलिक अधिकार है.
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तीन शिक्षक को निलंबित: आगे उन्होंने कहा कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली-2020 के आचार संहिता-17 में नीहित दायरो में रहकर किया प्रदर्शन किया गया है. फिर भी यदि कार्रवाई की गई है तो यह मेरे लिए वीरता का मेडल है. मैं इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं. तो वहीं मध्य विद्यालय गंडक कॉलोनी बेतिया के शिक्षक राजू कुमार और मध्य विद्यालय हिंदू अनाथालय नगर निगम बेतिया के शिक्षक सिद्धार्थ तिवारी को निलंबित करते हुए अनुशासनिक की गई है.
"सरकार की आलोचना करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार हर भारतीय को है. यह संविधान के अनुच्छेद-19 में प्रदत मूलभूत मौलिक अधिकार के रूप में दिया हुआ है. यदि कार्रवाई की गई है तो यह मेरे लिए वीरता का मेडल है. मैं इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं."-नंदन कुमार, शिक्षक
अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश: गौरतलब हो कि अपनी मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने 11 जुलाई को पटना में धरना प्रदर्शन किया था. लेकिन शिक्षा विभाग को यह नागवार गुजरा. त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया पश्चिम चंपारण ने शिक्षक नंदन कुमार, राजू कुमार और सिद्धार्थ तिवारी को निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.
हो सकती है अन्य शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई: सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण के द्वारा कुछ और शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने का आदेश निर्गत करने का मामला प्रकाश में आया है. इस कार्रवाई से शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है. शिक्षक संघ का कहना है कि इस निलंबन के विरुद्ध संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा. जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी.