अररियाः कोरोना वायरस के तेज रफ्तार को देखते हुए गृह विभाग ने गुरुवार से नई गाइडलाइन लागू किया है. इसके तहत शाम 4 बजे के बाद दुकानें खुली नहीं रहेंगी और शाम 6 से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे नाइट कर्फ्यू रहेगा.
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जिला दंडाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने 29 अप्रैल से 15 मई तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग कर कई आदेश पारित किए हैं. इसके तहत एक जगह पर 4 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे. कोरोना गाइडलाइन को लागू कराने के लिए पुलिस लगातार बाजार में गश्ती कर रही है और माइकिंग के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील कर रही है.
बता दें कि अररिया सहित पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. बिहार में रोजोना करीब 13 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं, कई संक्रमितों की मौत भी रही है. ऐसे में प्रशासन कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने में लगा है.