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कोर्ट ने चार आरोपियों को गोलीबारी मामले 10 साल की सजा, 25 हजार का लगाया अर्थदंड - सुपौल में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई

Supaul Court Sentenced: सुपौल में गोलीबारी मामले में चार आरोपियों को सजा हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को किशनपुर प्रखंड प्रमुख सूर्य नारायण यादव उर्फ सूर्य नारायण प्रसाद सहित चार आरोपियों को 10 वर्ष की सजा और 25 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. पढ़ें पूरी खबर.

सुपौल में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई
सुपौल में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 20, 2023, 10:56 PM IST

सुपौल: बिहार के सुपौल में जानलेवा हमला व गोलीबारी मामले में किशनपुर प्रखंड प्रमुख सहित चार आरोपियों को सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को किशनपुर प्रखंड प्रमुख सूर्य नारायण यादव उर्फ सूर्य नारायण प्रसाद सहित चार आरोपियों को 10 वर्ष की सजा और 25 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी. मामले में सूर्य नारायण यादव के अलावे मनोज यादव, उपेंद्र यादव, संजय यादव को सजा सुनाई गई.

सुपौल में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई: अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दोषी को भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई. कोर्ट में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सारंग कुमारी के द्वारा सफल विचारण कराया गया. जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा उक्त बाद का त्वरित विचारण कराकर कुल 17 साक्षियों की गवाही को न्यायालय में ससमय करायी गयी.

18 दिसंबर को आरोपियों को दोषी ठहराया गया था: अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा और विरेन्द्र कुमार झा उर्फ बच्चन झा ने बहस में भाग लिया. दोनों पक्षों की आर से दलील सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश के द्वारा 18 दिसंबर को आरोपियों को दोषी ठहराया गया था. बता दें कि किशनपुर थाना अन्तर्गत थरबिट्टा कोसी बांध के महावीर मंदिर के समीप 10 फरवरी 2020 को बेचन प्रसाद यादव को गोली मार घायल कर दिया गया था. बेचन यादव के फर्द बयान पर किशनपुर थाना कांड संख्या 25/20 दर्ज किया गया.

सुपौल: बिहार के सुपौल में जानलेवा हमला व गोलीबारी मामले में किशनपुर प्रखंड प्रमुख सहित चार आरोपियों को सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को किशनपुर प्रखंड प्रमुख सूर्य नारायण यादव उर्फ सूर्य नारायण प्रसाद सहित चार आरोपियों को 10 वर्ष की सजा और 25 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी. मामले में सूर्य नारायण यादव के अलावे मनोज यादव, उपेंद्र यादव, संजय यादव को सजा सुनाई गई.

सुपौल में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई: अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दोषी को भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई. कोर्ट में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सारंग कुमारी के द्वारा सफल विचारण कराया गया. जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा उक्त बाद का त्वरित विचारण कराकर कुल 17 साक्षियों की गवाही को न्यायालय में ससमय करायी गयी.

18 दिसंबर को आरोपियों को दोषी ठहराया गया था: अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा और विरेन्द्र कुमार झा उर्फ बच्चन झा ने बहस में भाग लिया. दोनों पक्षों की आर से दलील सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश के द्वारा 18 दिसंबर को आरोपियों को दोषी ठहराया गया था. बता दें कि किशनपुर थाना अन्तर्गत थरबिट्टा कोसी बांध के महावीर मंदिर के समीप 10 फरवरी 2020 को बेचन प्रसाद यादव को गोली मार घायल कर दिया गया था. बेचन यादव के फर्द बयान पर किशनपुर थाना कांड संख्या 25/20 दर्ज किया गया.

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