सिवानः पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को भूमि विवाद में हुई गोलीबारी के मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है. कल 22 तारीख को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी और बहस भी पूरी हो चुकी थी , लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज अदालत ने उनको जमानत दे दी है.
ओसामा शहाब को मिली जमानतः ओसामा शहाब को गोलीबारी मामले में बेल तो मिल गई है, लेकिन फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि मोतीहारी जिले में भी एक एफआईआर दर्ज है. जिसमें जमानत मिलने की बाद ही ओसामा जेल से बाहर आएंगे. ओसामा शहाब को जिस मामले में बेल मिली है वो सिवान के छपिया गांव में 42 कट्ठा जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी का मामला है.
"बुधवार को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें बहस हुई थी. हमारे सीनियर है अरुण कुमार उन्होंने ने ही ओसामा शहाब की तरफ से बहस की थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज उनको जमानत मिल गई है. लेकिन मोतिहारी में भी एक मामला दर्ज है, जब वहां से भी बेल मिल जाएगी तभी वो बाहर आएंगे"- हरि शंकर, वकील, सिवान कोर्ट
ओसामा कोटा से हुए थे गिरफ्तारः इस जमीन विवाद में ओसामा का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद हुसैनगंज थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में सिवान पुलिस ने ओसामा को राजस्थान जा कर गिरफ्तार किया था, क्योंकि आरोप लगने के बाद ओसामा राजस्थान चले गए थे. जहां एक भाषण देने के दौरान कोटा पुलिस ने धारा 156 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था.
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