सिवान: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया है. वहीं, सोमवार से डीएम अमित कुमार पांडेय ने जिले में अनलॉक-3 के नियमों का पालन करते हुए सभी दुकानों को निर्धारित समय में खोलने का निर्देश जारी किया था. लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद 16 अगस्त को जारी आदेश में डीएम ने कुछ बदलाव किया है. डीएम लॉकडाउन में दुकानदारों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है और उसी का पालन दुकानदारों को करना होगा.
लॉकडॉउन 3 में होंगे नए नियम
बता दें कि पिछले दिनों दुकान खोलने के लिए के सिवान के दुकानदारों ने हंगामा कर दिया था. जिसको देखते हुए अब सिवान के डीएम ने सभी दुकानों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण कर दिया है. जबकि मॉल खोलने का आदेश नहीं दिया गया है. साथ ही जिले के सभी अधिकारियों को सूचित किया गया है कि हर हाल में नियम का पालन करना होगा. नियमों का पालन नहीं करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में बिहार सरकार ने लॉकडॉउन 3 लगा दिया है. जिसके मद्देनजर दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया है.
आदेश न मानने वाले पर होगी कार्रवाई
डीएम ने सभी दुकानदारों के लिए आदेश निर्गत कर दिया है कि किस चीज की दुकान कितने बजे से खुलेगी. मेडिकल स्टोर को समय से अलग रखा गया है. मेडिकल स्टोर कभी भी खुल सकता है उसके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. आदेश में एक बात साफ कर दिया गया है कि दुकानदार और ग्राहकों को हर हाल में मास्क का उपयोग करना होगा. इसके साथ ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. ऐसे नहीं करने पर दुकानदारों से फाइन वसूला जाएगा.