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शेखपुरा कोर्ट का अनोखा फैसलाः शराब तस्कर को बेल देने के लिए PM केयर्स फंड में जमा करवाए 15 हजार - etv news

शेखपुरा में मद्य निषेध एवं उत्पाद के विशेष जज राजीव कुमार (Rajeev Kumar Special Judge for Prohibition and Excise) ने अनोखा फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ने शराबबंदी उल्लंघन के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को जुर्माना की राशि पीएम केयर्स फंड में दान देने के शर्त पर जमानत देने का फैसला सुनाया. पढ़ें पूरी खबर.

जज ने आरोपी को अनोखा फैसल सुनाया
जज ने आरोपी को अनोखा फैसल सुनाया
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Published : Feb 8, 2022, 11:06 PM IST

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में शराबंदी कानून उल्लंघन मामले में जज ने आरोपी को अनोखा फैसला सुनाया (Judge Gave a Unique verdict in Shiekhpura) है. मद्य निषेध एवं उत्पाद के विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजीव कुमार ने शराबबंदी उल्लंघन के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को एक शर्त पर जमानत दी. शर्त के अनुसार जुर्माने की रकम को वो पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) में दान करेगा. आरोपित को 15,000 रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा कराने का आदेश दिया और आरोपी ने जुर्माने की रकम को पीएम केयर्स फंड में जमा भी किया.

ये भी पढ़ें- अनोखा फैसला: ...ताकि तबाह ना हो 3 जिंदगी, कोर्ट ने नाबालिग पिता को किया बरी

इस संबंध में शराब अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि नालंदा जिले के निवासी सूरज तिवारी गत 3 दिसंबर को शराब की खेप के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मंगलवार को जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसकी एक शर्त पर जमानत स्वीकार किया. शर्त थी कि जुर्माने की रकम को वो पीएम केयर्स फंड में दान करेगा. आरोपी ने जुर्माने की रकम 15,000 रुपया पीएम केयर्स फंड में जमा किया, तब जाकर उसे जमानत दी गई. वहीं, आरोपी के खिलाफ अभी तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है. न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. इसके बावजूद सूबे में शराब तस्करी का खेल जारी है. पुलिस शराब के धंधेबाजों पर नकले कसने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. लेकिन, शराब तस्कर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं. पीने वाले शराब खरीदकर पी रहे हैं. बता दें कि अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू किया गया था. तमाम राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था. अब शराबबंदी लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं लेकिन, अभी भी बिहार में शराब पीने के मामले कम नहीं हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें- भैंस चोरी के आरोपी के जमानत की अनोखी शर्त, कोर्ट के फैसले को सुनकर हैरान रह जाएंगे आप...

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

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शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में शराबंदी कानून उल्लंघन मामले में जज ने आरोपी को अनोखा फैसला सुनाया (Judge Gave a Unique verdict in Shiekhpura) है. मद्य निषेध एवं उत्पाद के विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजीव कुमार ने शराबबंदी उल्लंघन के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को एक शर्त पर जमानत दी. शर्त के अनुसार जुर्माने की रकम को वो पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) में दान करेगा. आरोपित को 15,000 रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा कराने का आदेश दिया और आरोपी ने जुर्माने की रकम को पीएम केयर्स फंड में जमा भी किया.

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इस संबंध में शराब अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि नालंदा जिले के निवासी सूरज तिवारी गत 3 दिसंबर को शराब की खेप के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मंगलवार को जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसकी एक शर्त पर जमानत स्वीकार किया. शर्त थी कि जुर्माने की रकम को वो पीएम केयर्स फंड में दान करेगा. आरोपी ने जुर्माने की रकम 15,000 रुपया पीएम केयर्स फंड में जमा किया, तब जाकर उसे जमानत दी गई. वहीं, आरोपी के खिलाफ अभी तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है. न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. इसके बावजूद सूबे में शराब तस्करी का खेल जारी है. पुलिस शराब के धंधेबाजों पर नकले कसने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. लेकिन, शराब तस्कर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं. पीने वाले शराब खरीदकर पी रहे हैं. बता दें कि अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू किया गया था. तमाम राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था. अब शराबबंदी लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं लेकिन, अभी भी बिहार में शराब पीने के मामले कम नहीं हो रहे हैं.

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बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

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