शिवहर: बिहार के शिवहर में अवैध आर्म्स रखने के लिए दो वर्ष की सजा (Two years imprisonment for possess illegal arms in Sheohar) दी है. जिले के व्यवहार न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) मनीष कुमार की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में दो लोगों को 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
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पुलिस को देखकर भागने का किया था प्रयास : दरअसल, 9 जुलाई 2021 को, जिले के नयागांव महुआवा निवासी भवीक्षण पासवान और हरि पासवान को पुलिस ने हाथ में पिस्टल लिए एक बैठक में देखा. गश्ती करते हुए पुलिस ने दोनों को भागते हुए देखा. उसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया. पुलिस ने उन लोगों से पिस्तौल के कागजात मांगे तो नहीं दिखा पाया. उसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाशी ली. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पिस्तौल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया.
अवैध आर्म्स रखने के लिए दो वर्ष की सजा: पुलिस ने उनदोनों के उपर धारा 25( 1-बी)ए/35 और आर्म्स एक्ट के धारा 26/35 का एफआईआर दर्ज किया. उसके बाद दोनों आरोपियों को आर्म्स रखने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया जहां कोर्ट में न्यायाधीश ने दोनों को सश्रम कारावास की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. उसके बाद यह भी कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. दोनों सजा साथ-साथ चलती रहेगी. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सौरव शुभेंदु ने पक्ष रखा और बहस किया. इस बात की जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी पंकज पंजिकार ने दी है.
हत्या का नामजद अभियुक्त गिरफ्तार : वहीं दूसरी ओर जिले के पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय के निर्देश में गठित टीम के द्वारा नगर थाना रेजमा गांव में दो सहोदर भाई की हत्या में नामजद मुख्य आरोपी मुकेश पासवान को गिरफ्तार किया गया है. मामले में थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रघुनाथ प्रसाद ने बताया है कि रेजमा गांव से ही नामजद अभियुक्त मुकेश पासवान को गिरफ्तार किया गया है.
पहले एक आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी : इससे पूर्व भी रेजमा गांव से ही नामजद अभियुक्त बसंत पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. विगत 4 जुलाई को शाम में रामलाल पासवान और उसके भाई केश्वर पासवान को गोली मारकर हत्या हुई थी. जिसमें दोनों गिरफ्तार नामजद अभियुक्त था. नामजद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के लिए जुटी है.
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