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शिवहर में कोर्ट ने जालसाज को दी सजा, सदर अस्पताल का बनाता था फर्जी प्रमाणपत्र - शिवहर व्यवहार न्यायालय

शिवहर व्यवहार न्यायालय (Sheohar Civil Court ) के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए जाने पर गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू राम को एक वर्ष कठिन कारावास एवं 1000 का जुर्माना की सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर

शिवहर में जालसाज को कोर्ट ने दी सजा
शिवहर में जालसाज को कोर्ट ने दी सजा
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Published : Dec 15, 2022, 10:58 PM IST

शिवहर: बिहार के शिवहर में एक जालसाज को कोर्ट में सजा सुनाई (court punished fraudster in Sheohar) गई. शिवहर व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए जाने पर पिपराही थाना के इंदरवा ग्रामवासी सियाचन राम के पुत्र गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू राम को एक वर्ष कठिन कारावास और 1000 के जुर्माना की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः शिवहर कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

एक वर्ष कठिन कारावास के साथ हजार रुपये का जुर्मानाः अदालत ने धारा 420 के अंतर्गत एक वर्ष कठिन कारावास और 1000 जुर्माना नहीं देने पर जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सौरव शुभेन्द्रु ने अपना पक्ष रखा तथा बहस किया. इस बात की जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी पंकज पंजीकार ने दी है.

सदर अस्पताल के नाम पर बना रहा था फर्जी प्रमाण पत्रः जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजदेव प्रसाद सिंह ने पिपराही थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सरोजा सीताराम सदर अस्पताल शिवहर के नाम पर पैसा लेकर निर्गत किया जा रहा है. इस आवेदन के आधार पर पिपराही थाना में मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस अनुसंधान में गुड्डू आरोपी पाया गयाः पुलिस अनुसंधान में यह मालूम हुआ कि यह कार्य गुड्डू राम द्वारा किया जा रहा है. पुलिस अनुसंधान में आरोप पत्र समर्पित करने और न्यायालय में विचारण के दौरान दोषी पाकर गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू राम को सजा सुनाई गई है.

शिवहर: बिहार के शिवहर में एक जालसाज को कोर्ट में सजा सुनाई (court punished fraudster in Sheohar) गई. शिवहर व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए जाने पर पिपराही थाना के इंदरवा ग्रामवासी सियाचन राम के पुत्र गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू राम को एक वर्ष कठिन कारावास और 1000 के जुर्माना की सजा सुनाई है.

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एक वर्ष कठिन कारावास के साथ हजार रुपये का जुर्मानाः अदालत ने धारा 420 के अंतर्गत एक वर्ष कठिन कारावास और 1000 जुर्माना नहीं देने पर जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सौरव शुभेन्द्रु ने अपना पक्ष रखा तथा बहस किया. इस बात की जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी पंकज पंजीकार ने दी है.

सदर अस्पताल के नाम पर बना रहा था फर्जी प्रमाण पत्रः जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजदेव प्रसाद सिंह ने पिपराही थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सरोजा सीताराम सदर अस्पताल शिवहर के नाम पर पैसा लेकर निर्गत किया जा रहा है. इस आवेदन के आधार पर पिपराही थाना में मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस अनुसंधान में गुड्डू आरोपी पाया गयाः पुलिस अनुसंधान में यह मालूम हुआ कि यह कार्य गुड्डू राम द्वारा किया जा रहा है. पुलिस अनुसंधान में आरोप पत्र समर्पित करने और न्यायालय में विचारण के दौरान दोषी पाकर गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू राम को सजा सुनाई गई है.

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