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कोरोना इफेक्ट: जरूरत पड़ने पर छपरा के होटलों को बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर

निजी होटलों को आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है. इस क्रम में छपरा प्रशासन ने निजी होटल मालिकों को आदेश जारी किया है.

निजी होटल
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Published : Apr 26, 2021, 9:22 PM IST

सारण (छपरा): कोरोना मरीजों की बढ़ते संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निजी होटलों को भी आइसोलेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है. छपरा प्रशासन ने सभी होटल मालिकों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार, कई ऐसे होटलों को चिह्नित कर लिया गया है जो आवश्यकता पड़ने पर आइसोलेशन सेंटर का कार्य करेंगे और इन होटलों में मरीजों को भर्ती किया जाएगा.

निजी होटलों में नार्मल मरीज को किया जाएगा भर्ती
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जिन मरीजों को आईसीयू या ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. उन्हें निजी होटलों में एडमिट कराकर इलाज की सुगम व्यवस्था दी जाएगी. इसके लिए डीएम और सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है. संबंधित निजी अस्पताल और निजी होटलों के संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रति बेड का दर निर्धारित किया जाएगा.

निजी होटलों को निर्धारित दर पर होगी भुगतान
इन होटलों में उपलब्ध हाउसकीपिंग एवं भोजन सहित कई अन्य तरह की सुविधाओं को कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा. होटल के बेड के उपयोग की स्थिति में निजी अस्पताल द्वारा निर्धारित दर पर होटल में हाउसकीपिंग एवं भोजन से संबंधित कई अन्य तरह की सेवाएं का भुगतान किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश
बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर निजी अस्पताल एवं निजी होटल संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित अधिकतम राशि में संशोधन भी किया जा सकता है, ताकि मरीजों की समुचित स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कमी महसूस नहीं हो.

प्रधान सचिव के द्वारा जारी पत्र के माध्यम से राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भेज दी गई है, ताकि समय रहते हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके.

सारण (छपरा): कोरोना मरीजों की बढ़ते संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निजी होटलों को भी आइसोलेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है. छपरा प्रशासन ने सभी होटल मालिकों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार, कई ऐसे होटलों को चिह्नित कर लिया गया है जो आवश्यकता पड़ने पर आइसोलेशन सेंटर का कार्य करेंगे और इन होटलों में मरीजों को भर्ती किया जाएगा.

निजी होटलों में नार्मल मरीज को किया जाएगा भर्ती
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जिन मरीजों को आईसीयू या ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. उन्हें निजी होटलों में एडमिट कराकर इलाज की सुगम व्यवस्था दी जाएगी. इसके लिए डीएम और सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है. संबंधित निजी अस्पताल और निजी होटलों के संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रति बेड का दर निर्धारित किया जाएगा.

निजी होटलों को निर्धारित दर पर होगी भुगतान
इन होटलों में उपलब्ध हाउसकीपिंग एवं भोजन सहित कई अन्य तरह की सुविधाओं को कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा. होटल के बेड के उपयोग की स्थिति में निजी अस्पताल द्वारा निर्धारित दर पर होटल में हाउसकीपिंग एवं भोजन से संबंधित कई अन्य तरह की सेवाएं का भुगतान किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश
बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर निजी अस्पताल एवं निजी होटल संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित अधिकतम राशि में संशोधन भी किया जा सकता है, ताकि मरीजों की समुचित स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कमी महसूस नहीं हो.

प्रधान सचिव के द्वारा जारी पत्र के माध्यम से राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भेज दी गई है, ताकि समय रहते हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके.

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