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नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे ट्रक चालक, आगजनी और विरोध-प्रदर्शन

Hit And Run Law: हिट एंड रन कानून में सजा की अविध बढ़ाने के खिलाफ लेकर छपरा में ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल नए कानून के तहत, भागने और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है. इससे पहले, आईपीसी की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी. पढ़ें पूरी खबर.

छपरा में ट्रक चालकों का प्रर्दशन
छपरा में ट्रक चालकों का प्रर्दशन
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 1, 2024, 5:53 PM IST

Updated : Jan 2, 2024, 4:34 PM IST

छपरा (सारण): देशभर में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालक आंदोलित हैं. नए साल के पहले दिन छपरा में ट्रक चालकों ने उस कानून का विरोध करते हुए मेहिया फोरलेन के समीप सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया. जिसके कारण आवागमन पूरी तरह ठप है. ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं. ड्राइवरों के यूनियन ने इस कानून का विरोध किया है. उन्होंने बताया कि कैसे ये कानून उनके लिए संकट बन जाएगा. इस नये कानून को लेकर जगह-जगह विरोध शुरू हो गया है.

छपरा में ट्रक चालकों का प्रदर्शन: नए कानून का ट्रक चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है. ड्राइवरों की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले. ऐसा नहीं होने पर ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर होंगे. ड्राइवरों के अनुसार एक्सीडेंट की घटना ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं. प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने बताया कि घटना के बाद मौके से नहीं भागे तो भीड़ ड्राइवरों को जान तक ले लेती है.

"ड्राइवरों के प्रदर्शन की उन्हें सूचना नहीं है. 'हिट एंड रन' के नये नियम की जानकारी उन्हें नहीं है. ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है." - शंकर शरण ओमी, परिवहन पदाधिकारी, सारण

सख्त सजा का प्रावधान: लोकसभा में 'हिट एंड रन' रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है. इस नये नियम के तहत अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. नए कानून में एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 5-7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है. हालांकि, एक्सीडेंट होने पर अगर आरोपी ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.

छपरा (सारण): देशभर में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालक आंदोलित हैं. नए साल के पहले दिन छपरा में ट्रक चालकों ने उस कानून का विरोध करते हुए मेहिया फोरलेन के समीप सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया. जिसके कारण आवागमन पूरी तरह ठप है. ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं. ड्राइवरों के यूनियन ने इस कानून का विरोध किया है. उन्होंने बताया कि कैसे ये कानून उनके लिए संकट बन जाएगा. इस नये कानून को लेकर जगह-जगह विरोध शुरू हो गया है.

छपरा में ट्रक चालकों का प्रदर्शन: नए कानून का ट्रक चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है. ड्राइवरों की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले. ऐसा नहीं होने पर ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर होंगे. ड्राइवरों के अनुसार एक्सीडेंट की घटना ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं. प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने बताया कि घटना के बाद मौके से नहीं भागे तो भीड़ ड्राइवरों को जान तक ले लेती है.

"ड्राइवरों के प्रदर्शन की उन्हें सूचना नहीं है. 'हिट एंड रन' के नये नियम की जानकारी उन्हें नहीं है. ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है." - शंकर शरण ओमी, परिवहन पदाधिकारी, सारण

सख्त सजा का प्रावधान: लोकसभा में 'हिट एंड रन' रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है. इस नये नियम के तहत अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. नए कानून में एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 5-7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है. हालांकि, एक्सीडेंट होने पर अगर आरोपी ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.

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Last Updated : Jan 2, 2024, 4:34 PM IST
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