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समस्तीपुर: टैक्स डिफॉल्टर के लिए बड़ी राहत, 2 लाख की जगह देने होंगे सिर्फ 60 हजार - समस्तीपुर में टैक्स डिफॉल्टर के लिए बड़ी राहत

समस्तीपुर में परिवहन विभाग ने सर्वक्षमा योजना के तहत टैक्स डिफॉल्टर को बड़ी राहत दी है. इस योजना को 31 सितंबर तक के लिए प्रभावी किया गया है.

samastipur
समस्तीपुर परिवाहन कार्यालय
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Published : Jul 8, 2020, 5:01 PM IST

समस्तीपुर: कोरोना संकट काल में परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर को बड़ी राहत दी है. अब 2 लाख की जगह उन्हें महज 60 हजार रुपये देने होंगे. परिवहन विभाग की इस सर्वक्षमा योजना के तहत टैक्स डिफॉल्टर 31 सितंबर तक इसका फायदा उठा सकते हैं.


परिवहन विभाग ने दी राहत
वैसे वाहन जिसका एक वर्ष या फिर उससे अधिक वक्त का टैक्स जमा नहीं हुआ हो, वैसे टैक्स डिफॉल्टर को परिवहन विभाग ने काफी राहत दी है. जिला परिवहन विभाग के अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार विभाग इस कोरोना संकट काल में सर्वक्षमा योजना के तहत बड़ी संख्या में जिले के टैक्स डिफॉल्टर को राहत देने जा रही है.

samastipur
समस्तीपुर परिवाहन कार्यालय

31 सितंबर तक प्रभावी
डीटीओ के अनुसार पहले जहां टैक्स डिफॉल्टर को बकाये टैक्स पर 200 फीसदी दंड लगाया जाता था. वहीं इस सर्वक्षमा योजना के तहत उन्हें राहत देते हुए 70 प्रतिशत पेनल्टी माफ कर दिया गया है. वैसे वर्तमान में इस योजना को अगले 31 सितंबर तक के लिए प्रभावी किया गया है. बता दें इस योजना के तहत टैक्स डिफॉल्टर निबंधित वाहन के मालिक इसका फायदा ले सकते हैं. साथ ही वैसे मालवाहक वाहनों को भी फायदा मिलेगा, जो टैक्स डिफॉल्टर के बाद नीलाम पत्र वाद के श्रेणी में हैं.

समस्तीपुर: कोरोना संकट काल में परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर को बड़ी राहत दी है. अब 2 लाख की जगह उन्हें महज 60 हजार रुपये देने होंगे. परिवहन विभाग की इस सर्वक्षमा योजना के तहत टैक्स डिफॉल्टर 31 सितंबर तक इसका फायदा उठा सकते हैं.


परिवहन विभाग ने दी राहत
वैसे वाहन जिसका एक वर्ष या फिर उससे अधिक वक्त का टैक्स जमा नहीं हुआ हो, वैसे टैक्स डिफॉल्टर को परिवहन विभाग ने काफी राहत दी है. जिला परिवहन विभाग के अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार विभाग इस कोरोना संकट काल में सर्वक्षमा योजना के तहत बड़ी संख्या में जिले के टैक्स डिफॉल्टर को राहत देने जा रही है.

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समस्तीपुर परिवाहन कार्यालय

31 सितंबर तक प्रभावी
डीटीओ के अनुसार पहले जहां टैक्स डिफॉल्टर को बकाये टैक्स पर 200 फीसदी दंड लगाया जाता था. वहीं इस सर्वक्षमा योजना के तहत उन्हें राहत देते हुए 70 प्रतिशत पेनल्टी माफ कर दिया गया है. वैसे वर्तमान में इस योजना को अगले 31 सितंबर तक के लिए प्रभावी किया गया है. बता दें इस योजना के तहत टैक्स डिफॉल्टर निबंधित वाहन के मालिक इसका फायदा ले सकते हैं. साथ ही वैसे मालवाहक वाहनों को भी फायदा मिलेगा, जो टैक्स डिफॉल्टर के बाद नीलाम पत्र वाद के श्रेणी में हैं.

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