समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉस्को न्यायाधीश कैलाश जोशी के न्यायालय में शनिवार को आरोपी को 10 दिसंबर 2013 को नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है. उन्होंने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.
पीड़िता को पांच लाख देने की अनुशंसा: समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय की पॉक्सो की विशेष अदालत में दुष्कर्म के बाद हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मुक़र्रर की गई. इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है. पीड़ित नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि पॉस्को न्यायाधीश कैलाश जोशी ने मृतका के परिजन को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश पारित किया है.
पिता ने दर्ज कराया था मामला: उन्होंने घटना के बारे में बताया गया है कि 10 दिसंबर को मृतका नित्यक्रिया को अहले सुबह शौच को निकली थी. काफी देर हो जाने पर जब नहीं लौटी तो परिजन उसे खोजने निकले पर नहीं मिली. कुछ देर बाद गांव वालों ने बताया कि खौरी में एक लड़की की लाश मिली है. आनन फानन में परिजन जब खौरी पहुंचा तो लाश की पहचान की गई. मृतका के पिता ने चकमेहसी थाना में दुष्कर्म एवं हत्या कर लाश चौड़ में फेंक देने का मामला दर्ज कराया था. जिसमे गांव के ही एक युवक को आरोपित किया गया था.
विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा था: इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 123/2013 दर्ज कर अनुसंधान करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया. पॉस्को न्यायालय में सूचक अधिवक्ता भारतेंदु पाठक, बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनी रंजन व सरकार कि ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा था.
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