समस्तीपुर: पूर्व राजद विधायक सुनील कुमार पुष्पम को हत्या के आरोप में न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला साल 2005 का है. जब विथान थाना क्षेत्र की मंजू देवी की हत्या हुई थी. इस मर्डर का आरोप पूर्व राजद विधायक पर लगा था. मालूम हो कि मामले में आरोपी पूर्व विधायक को व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाया.
क्या था मामला?
7 अगस्त 2005 को बिथान थाना में गर्भवती महिला मंजू देवी की गंभीर पिटाई के कारण मौत हो गयी थी. पीड़ित के परिजनों ने इस मामले में पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले पर काफी समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
'मुझे फंसाया गया है'
सोमवार को मामले पर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रणव कुमार झा ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. वैसे कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है. वह गंदी राजनीति का शिकार हुए हैं. हालांकि, उन्होंने मौके पर यह भी कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है. फिलहाल के लिए जो फैसला है, वह उन्हें स्वीकार है.