समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में कुछ आरोपियों पर गलत धारा लगाए जाने पर कोर्ट ने एसपी (SP) को 30 दिनों के अंदर न्यायालय (Court) में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है. इस मामले में पूर्व में एसपी ने कोर्ट को जो लिखित जवाब भेजा था उसको लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों पर गलत धारा लगाया गया है.
ये भी पढ़ें- मुंगेरः DM और SP ने शहर में किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील
दरअसल, 26 मई 2021 को उजियारपुर में लगे हाट को हटाने गए पुलिस व स्थानीय लोगों में हुए झड़प मामले में आधे दर्जन नामजद व तीन से चार सौ अज्ञात पर प्राथमिक दर्ज हुई थी. गिरफ्तार आरोपी पर लगे आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 व 81 को कोर्ट ने अनुचित बताया है. न्यायलय के अनुसार धारा 56 सरकारी कर्मियों के खिलाफ लगाया जाता है.
वहीं, इस अधिनियम में धारा 81 है ही नहीं. बहरहाल दलसिंहसराय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विवेक विशाल ने इस मामले में एसपी से 30 दिनों के अंदर सदेह कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब मांगा है.
ये भी पढ़ें- मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, 6 लोग गिरफ्तार, अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा जब्त
गौरतलब है की इस मामले में पूर्व में एसपी ने कोर्ट को जो लिखित जवाब भेजा था उसको लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों पर गलत धारा लगाया गया. वहीं, कोर्ट ने गलत अधिनियम के तहत दर्ज मामले व इसको लेकर एसपी के द्वारा दिये जवाब पर कहा की एसपी को कानून और प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं है.
ये भी पढ़ें- समस्तीपुर: पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में एलजेपी नेता समेत 13 दोषियों को उम्रकैद
ये भी पढ़ें- RDX ब्लास्ट की साजिश के खुलासे के बाद प्रशासन सख्त, रेलवे स्टेशन, पुल और यात्रियों की सघन जांच जारी