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Rohtas News: 10 साल की मासूम के साथ 10 साल पहले किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने 10 साल के लिए भेजा जेल, 10 हजार का जुर्माना - Rohtas News

रोहतास सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला 10 साल पुराना है.

सासाराम में 10 साल की नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म
सासाराम में 10 साल की नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म
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Published : Aug 8, 2023, 9:36 PM IST

सासाराम: बिहार के सासाराम में 10 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में रोहतास व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. 10 साल पुराने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला जिले के नोखा थाना क्षेत्र का है.

ये भी पढ़ें: Rohtas News: 6 साल पुराने हत्याकांड में दो दोषी को आजीवन कारावास, घर से बुलाकर मारी थी गोली

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा: रोहतास व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए नोखा के रहने वाले आरोपी रामजी राम को बच्ची से हैवानियत के मामले में 10 साल की की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी होगी.

साल 2013 का है मामला?: घटना 10 साल पहले की है. जब 8 जनवरी 2013 को देर शाम पीड़िता अपने पिता के साथ अपनी दुकान से वापस घर लौट रही थी. उसी दौरान आरोपी राम जीराम उसे पकड़कर पास के खेत में ले गया और दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. वहीं 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत मामले को लेकर नोखा थाना कांड संख्या 8/2013 दर्ज किया गया था. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

अधिवक्ता ने क्या कहा?: वहीं मामले पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी. जिसके बाद आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा रोहतास व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने आरोपी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है.

सासाराम: बिहार के सासाराम में 10 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में रोहतास व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. 10 साल पुराने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला जिले के नोखा थाना क्षेत्र का है.

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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा: रोहतास व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए नोखा के रहने वाले आरोपी रामजी राम को बच्ची से हैवानियत के मामले में 10 साल की की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी होगी.

साल 2013 का है मामला?: घटना 10 साल पहले की है. जब 8 जनवरी 2013 को देर शाम पीड़िता अपने पिता के साथ अपनी दुकान से वापस घर लौट रही थी. उसी दौरान आरोपी राम जीराम उसे पकड़कर पास के खेत में ले गया और दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. वहीं 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत मामले को लेकर नोखा थाना कांड संख्या 8/2013 दर्ज किया गया था. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

अधिवक्ता ने क्या कहा?: वहीं मामले पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी. जिसके बाद आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा रोहतास व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने आरोपी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है.

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