ETV Bharat / state

पटना से Triple Talaq के दो मामले आए सामने, एक में कुरियर से तो दूसरे में बोलकर दिया तलाक

राजधानी पटना से तीन तलाक के दो मामले सामने आए हैं. पहले मामले में कुरियर से पति ने तलाक मांगा है. वहीं, दूसरे मामले में एक सांस में तीन बार तलाक बोलकर डिवोर्स दिया गया है.

author img

By

Published : Aug 30, 2019, 10:42 PM IST

two-cases-of-triple-talaq-from-patna

पटना: राजधानी पटना में एक साथ तीन तलाक के दो मामले सामने आए हैं. पहला मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है, जहां अलीनगर इलाके की रहने वाली एक महिला ने पति पर कुरियर से तलाक मांगने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरा मामला पीरबहोर थाना क्षेत्र का है. यहां सब्जी बाग इलाके के रमना रोड के अजीमाबाद सेक्टर-सी में एक बार में तीन तलाक बोलकर महिला को तलाक दिया गया है. पुलिस ने दोनों मामलों पर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार पटना के अली नगर इलाके की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर कुरियर से तलाक मांगने का आरोप लगाया गया है. महिला ने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है. आरोप ये भी है कि उसका पति उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न करता था. पूरे मामले की रपट संबंधित थाना क्षेत्र में दर्ज करा दी गई है.

जानकारी देती पीड़ित और आरोपी पति

पहले से शादीशुदा था पति- पीड़ित महिला
वहीं, मामला दूसरे मामले में डेढ़ महीने से अपनी बहन के यहां रह रही युवती ने पीरबहोर थाना क्षेत्र पर पति के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने एक सांस में तीन तलाक बोल उसे घर से निकाल दिया. आरोप है विवाहिता की शादी 18 अक्टूबर 2016 को गया में बड़ी धूमधाम से हुई. जिस लड़के से उसकी शादी हुई, वो पहले एयर फोर्स में था. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो पहले से ही शादीशुदा था.

हिरासत में लिया गया पति
पूरे मामले के बारे में पीरबहोर थानाध्यक्ष रिजवान अहमद खान ने बताया कि फिलहाल इस मामले में लड़के को हिरासत में ले लिया गया है. विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है. वहीं, हिरासत में लिए गए पति ने ट्रिपल तलाक का गलत आरोप लगाने की बात कही है. पति का कहना है कि उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है.

क्या है ट्रिपल तलाक कानून
क्या है ट्रिपल तलाक कानून

क्या है तीन तलाक कानून

  • कोई पति अगर मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा.
  • तीन तलाक के मामले पर स्वयं पत्नी या उसका करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकता है.
  • पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है.

सजा का प्रवधान...

  1. तीन तलाक के मामले में मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर पति को जमानत नहीं दे पाएंगे.
  2. पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है. मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी.
  3. पीड़ित पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा.
  4. तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखवाली मां के पास रहेगी.
  5. नए कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है.
  6. इस कानून के तहत पत्नी की पहल पर ही समझौता हो सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट की उचित शर्तों के साथ.

पटना: राजधानी पटना में एक साथ तीन तलाक के दो मामले सामने आए हैं. पहला मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है, जहां अलीनगर इलाके की रहने वाली एक महिला ने पति पर कुरियर से तलाक मांगने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरा मामला पीरबहोर थाना क्षेत्र का है. यहां सब्जी बाग इलाके के रमना रोड के अजीमाबाद सेक्टर-सी में एक बार में तीन तलाक बोलकर महिला को तलाक दिया गया है. पुलिस ने दोनों मामलों पर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार पटना के अली नगर इलाके की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर कुरियर से तलाक मांगने का आरोप लगाया गया है. महिला ने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है. आरोप ये भी है कि उसका पति उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न करता था. पूरे मामले की रपट संबंधित थाना क्षेत्र में दर्ज करा दी गई है.

जानकारी देती पीड़ित और आरोपी पति

पहले से शादीशुदा था पति- पीड़ित महिला
वहीं, मामला दूसरे मामले में डेढ़ महीने से अपनी बहन के यहां रह रही युवती ने पीरबहोर थाना क्षेत्र पर पति के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने एक सांस में तीन तलाक बोल उसे घर से निकाल दिया. आरोप है विवाहिता की शादी 18 अक्टूबर 2016 को गया में बड़ी धूमधाम से हुई. जिस लड़के से उसकी शादी हुई, वो पहले एयर फोर्स में था. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो पहले से ही शादीशुदा था.

हिरासत में लिया गया पति
पूरे मामले के बारे में पीरबहोर थानाध्यक्ष रिजवान अहमद खान ने बताया कि फिलहाल इस मामले में लड़के को हिरासत में ले लिया गया है. विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है. वहीं, हिरासत में लिए गए पति ने ट्रिपल तलाक का गलत आरोप लगाने की बात कही है. पति का कहना है कि उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है.

क्या है ट्रिपल तलाक कानून
क्या है ट्रिपल तलाक कानून

क्या है तीन तलाक कानून

  • कोई पति अगर मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा.
  • तीन तलाक के मामले पर स्वयं पत्नी या उसका करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकता है.
  • पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है.

सजा का प्रवधान...

  1. तीन तलाक के मामले में मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर पति को जमानत नहीं दे पाएंगे.
  2. पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है. मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी.
  3. पीड़ित पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा.
  4. तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखवाली मां के पास रहेगी.
  5. नए कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है.
  6. इस कानून के तहत पत्नी की पहल पर ही समझौता हो सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट की उचित शर्तों के साथ.
Intro:राजधानी पटना में एक साथ तीन तलाक का दो मामला सामने आया है पहला मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है जहां अलीनगर इलाके के रहने वाली एक महिला के पति ने कुरियर से तलाक मांगने का आरोप लगाया है वही दूसरा मामला पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में सामने आया है जहां सब्जी बाग इलाके में रमना रोड के अजीमाबाद sector-c मकान संख्या 502 अपने बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने उसकी बहन के घर आकर एक सांस में तीन तलाक बोलकर तलाक दे दिया दोनों मामलों में पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है


Body:मिली जानकारी के अनुसार पटना के अली नगर इलाके की रहने वाली एक महिला मैं अपने पति पर कुरियर के द्वारा तलाक मांगने का आरोप लगाया गया है मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने पट्टी पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही शारीरिक उत्पीड़न का भी मामला पीड़िता ने पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज करवाया फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत के बाद मामले की जांच में जुट गई है


Conclusion:वही दूसरा पटना के फिर बहुत थाना क्षेत्र के सब्जी बाग इलाके के रमना रोड का है जहां पिछले डेढ़ महीने से अपने पति के उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक शादीशुदा मुस्लिम महिला अपनी बहन के यहां रहने आई उसने आज पटना के पीरबहोर थाने में अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसकी बहन के घर आकर एक ही सांस में तीन तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर भागने की फिराक में लग गया मौके पर मौजूद लड़की पक्ष वालों ने लड़के को पकड़ कर पटना के पीरबहोर थाने के सुपुर्द कर दिया है फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है लड़की का आरोप है उसकी शादी 18 10 2016 को गया में बड़ी धूमधाम से हुई जिस लड़के से प्रीता की शादी हुई लड़का पहले एयर फोर्स में था और पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह पहले से शादीशुदा था

वही पीरबहोर थानाध्यक्ष रिजवान अहमद खान जे बताया है कि फिलहाल इस मामले में लड़के को हिरासत में ले लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है...
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.