पटना: बिहार में परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है. अब आप घर बैठे अपने वाहन के लिए मनचाहा नंबर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. बिहार में यह सेवा 7 सितंबर से शुरू हो गई है. नंबर की उपलब्ध ऑनलाइन देखने की भी सुविधा है. इसके जरिए जिले में मनचाहा नंबर नहीं मिलने पर दूसरे जिले में मनचाहे नंबर के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. परिवन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी.
परिवन विभाग लोगों को डीटीओं में भागदौड़ से बचाने के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है. इसके जरिए बिचौलिए के चक्कर से भी निजात मिलेगा. परिवहन विभाग ने फैंसी और मनपसंद नंबर की बढ़ती डिमांड को देखते नए व्यवस्था की शुरुआत की है.
शादी, जन्मदिन और लकी डेट का नंबर फेमस
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोग गाड़ियों का नंबर लकी नंबर को देख, जन्म तिथि, शादी की सालगिरह, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, ऑड नंबर और धार्मिक आधार पर नंबर लेना पसंद करते हैं. शुभ-अशुभ को भी देखा जाता है. इस वजह से ऐसे नंबरों की डिमांड ज्यादा होती है. अब लोग घर बैठे ही मनचाहा ऑनलाइन नंबर को एक महीना पहले बुक कर सकते हैं.
ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलेगा नंबर
परिवहन सचिव ने बताया कि नंबरों की ई नीलामी से न सिर्फ विभाग को अधिक राजस्व प्राप्त होगा. वहीं, लोगों को मनचाहा नंबर मिलेगा. कार, बाइक या अन्य गाड़ियों के लिए मनचाहा नंबर पाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. एक ही नंबर के लिए एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में बोली लगेगी. अधिक बोली लगाने वाले को नंबर मिलेगा. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी.
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646 तरह का फैंसी नंबर उपलब्ध
फैंसी नंबर के लिए कुल 646 तरह का नंबर है. इस पर 15 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का शुल्क निर्धारित है. इसके अलावे किसी अन्य च्वाइस नंबर को भी प्राप्त किया जा सकता है. निजी और व्यवसायिक वाहन के लिए बेस रेट अलग-अलग निर्धारित की गई है. कई राज्यों में च्वाइस नंबर के लिए 10 से 25 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है. बोली की राशि संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के बैंक खाते में ऑनलाइन या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा.
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सावधान: अब ट्रैफिक नियमों का किया उल्लंघन तो देना होगा पांच गुना ज्यादा जुर्माना#BiharNews #ETVbharat #Patna #Motorvechiclesbill https://t.co/Mh3In3K47O
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इस तरह आप भी प्राप्त कर सकते हैं मनचाहा नंबर
- मनचाहा या फैंसी नंबर प्राप्त करने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से च्वाइस नंबर का आवंटन किया जाएगा.
- एक से अधिक दावेदार होने पर लगेगी बोली.
- सबसे अधिक बोली लगाने वाले को एच-1 घोषित किया.
- सात दिनों के अंदर जमा करना पड़ेगा राशि, इसके बाद होगा फैंसी नंबर का आवंटन.
निलामी में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन
ई-नीलामी में भाग लेने वाले वाहन मालिक को एक हजार रुपए पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. यह शुल्क नन रिफंडेबल होगा. एक से अधिक फैंसी नंबर के लिए अलग-अलग पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. नंबरों की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सबसे पहले आवेदक को एनआईसी के पोर्टल http://parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.