पटना: राजधानी में दूसरे राज्य की गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. बिहार सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल ने सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्य की गाड़ी यदि एक महीना से ज्यादा बिहार की सड़कों पर रहेंगी, तो उन्हें जुर्माना देना होगा.
परिवहन विभाग वसूलेगा जुर्माना
संजय अग्रवाल ने कहा कि यदि आप जुर्माना से बचना चाहते हैं तो जिस स्टेट से आप मोटर वाहन खरीद रहे हैं, उस स्टेट का आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए. चाहे वहां का डीएल हो, आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड. किसी एक पहचान पत्र की आवश्यकता है. तभी विभाग मानेगा कि आप बिहार के बाहर रहने वाले हैं. अन्यथा पकड़े जाने पर परिवहन विभाग भारी जुर्माना वसूलेगा.
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3 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर देगी सरकार
संजय अग्रवाल ने बताया कि जो भी मोटर वाहन मालिक बाहरी गाड़ियों का बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें बिहार सरकार 3 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगी. बता दें कि इसके पहले बिहार सरकार ने हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ गाड़ियों के प्रदूषण जांच के लिए विशेष अभियान चलाकर भारी जुर्माना वसूला था. जिसके बाद अब दूसरे राज्य की गाड़ियों के परिचालन पर जुर्माना लिया जाएगा.