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गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामला: बेउर जेल से NIA कोर्ट तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद - ईटीवी भारत हिंदी न्यूज

गांधी मैदान ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट (NIA Court) सोमवार को सजा सुनाएगा. अदालत ने इस मामले में 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसको लेकर आज पटना के बेउर जेल से कोर्ट तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

एनआईए कोर्ट
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Published : Nov 1, 2021, 10:27 AM IST

पटना: पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुए सिलसिलेवार बम धमाका (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में आज एनआईए कोर्ट (NIA Court) सजा सुनाएगा. बुधवार को अदालत ने एक आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं कोर्ट ने सबूतों के अभाव में एक आरोपी फकरूद्दीन को रिहा कर दिया है.


ये भी पढ़ें: गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में जदयू ने किया NIA कोर्ट के फैसले का स्वागत

पटना के सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में गांधी बम ब्लास्ट मामले में आज सभी नौ आतंकियों को सजा सुनाई जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि सभी नौ आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है. आपको बता दें कि पिछले 8 सालों से सभी आतंकी पटना के बेउर जेल में बंद है. सजा के ऐलान को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेउर जेल से लेकर कोर्ट परिसर तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कोर्ट में आने जाने वाले सभी लोगों को चेक किया जा रहा है.

देखें वीडियो.

पटना पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेऊर जेल से लेकर कोर्ट के बीच जिन रास्तों से इन आतंकियों को लाया जाएगा. उन रास्तों पर हर दस कदम पर एक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है. बता दें कि आतंकी हैदर अली, नोमान अंसारी, मोहम्मद नसीब उल्लाह अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, मोहम्मद फिरोज, असलम इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद इसरार आलम, असद उद्दीन कुरैशी, फखरुद्दीन और तारीफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया था. गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले का मास्टरमाइंड हैदर अली और मोजिबुलह था. जिसमें से फखरुद्दीन को छोड़कर सभी नौ आतंकियों को आज सजा सुनाई जाएगी.

बता दें कि गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट में 6 लोगों की जान गई थी और करीब 84 लोग घायल हुए थे. गांधी में बम ब्लास्ट मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जिनमें से एक आरोपी फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है. 27 अक्टूबर 2021 यानी कि विगत 5 दिन पहले एनआईए के स्पेशल कोर्ट द्वारा सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.

आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया गया था और उनके स्वागत में पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन किया गया था. सबसे पहले पटना रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट हुआ था. उसके कुछ ही देर बाद ही राजधानी पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार तरिके से सात से नौ धमाके हुए थे. जिस धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे.

ये भी पढ़ें:जिस गांधी मैदान ब्लास्ट में गई थी 6 लोगों की जान, उस धमाके के 9 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा

पटना: पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुए सिलसिलेवार बम धमाका (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में आज एनआईए कोर्ट (NIA Court) सजा सुनाएगा. बुधवार को अदालत ने एक आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं कोर्ट ने सबूतों के अभाव में एक आरोपी फकरूद्दीन को रिहा कर दिया है.


ये भी पढ़ें: गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में जदयू ने किया NIA कोर्ट के फैसले का स्वागत

पटना के सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में गांधी बम ब्लास्ट मामले में आज सभी नौ आतंकियों को सजा सुनाई जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि सभी नौ आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है. आपको बता दें कि पिछले 8 सालों से सभी आतंकी पटना के बेउर जेल में बंद है. सजा के ऐलान को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेउर जेल से लेकर कोर्ट परिसर तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कोर्ट में आने जाने वाले सभी लोगों को चेक किया जा रहा है.

देखें वीडियो.

पटना पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेऊर जेल से लेकर कोर्ट के बीच जिन रास्तों से इन आतंकियों को लाया जाएगा. उन रास्तों पर हर दस कदम पर एक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है. बता दें कि आतंकी हैदर अली, नोमान अंसारी, मोहम्मद नसीब उल्लाह अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, मोहम्मद फिरोज, असलम इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद इसरार आलम, असद उद्दीन कुरैशी, फखरुद्दीन और तारीफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया था. गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले का मास्टरमाइंड हैदर अली और मोजिबुलह था. जिसमें से फखरुद्दीन को छोड़कर सभी नौ आतंकियों को आज सजा सुनाई जाएगी.

बता दें कि गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट में 6 लोगों की जान गई थी और करीब 84 लोग घायल हुए थे. गांधी में बम ब्लास्ट मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जिनमें से एक आरोपी फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है. 27 अक्टूबर 2021 यानी कि विगत 5 दिन पहले एनआईए के स्पेशल कोर्ट द्वारा सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.

आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया गया था और उनके स्वागत में पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन किया गया था. सबसे पहले पटना रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट हुआ था. उसके कुछ ही देर बाद ही राजधानी पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार तरिके से सात से नौ धमाके हुए थे. जिस धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे.

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