पटना: नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लागू होने से पहले पात्रता परीक्षा को पास कर चुके प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी गई है. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो नियोजित टीचर हैं, उनके मामले में राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी.
एक अगस्त को माना गया आधार: अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त) नियमावली 2030 के नियम 5 में जो प्रावधान किए गए हैं, उसके अनुसार नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष को एक अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा. इस नियमावली के लागू होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लागू होने के बाद नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी.
नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से होगा निर्णय: साथ ही साथ पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग से निर्णय लिया जा सकेगा. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी का आयोजन 2019 में किया गया था. इसमें आयु की गणना एक अगस्त 2019 को आधार मानकर की गई थी.
कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों को 8 साल की छूट: पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित न्यायाधीश के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 8 वर्ष की छूट दी गई थी. इस स्थिति में इस नियमावली के नियम 19(v) के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व एसटीईटी 2019 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लागू होने के बाद नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट एक अगस्त 2019 का आधार मानकर देय होगी.