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IRCTC घोटाला मामले पर बोली बीजेपी- दोषी हैं तेजस्वी

आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में पटियाला कोर्ट ने तेजस्वी यादव के अर्जी को खारिज करने पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी विधायक ने कहा कि पहली नजर में तेजस्वी इन सभी मामलों में दोषी हैं.

बीजेपी विधायक
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Published : Jul 24, 2019, 2:34 AM IST

Updated : Jul 24, 2019, 5:30 AM IST

पटना: आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में पटियाला कोर्ट ने तेजस्वी यादव के अर्जी को खारिज कर दिया है. तेजस्वी यादव ने कोर्ट में अर्जी दिया कि ईडी के मामले में हो रही ट्रायल को रोका जाए. लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया. इस पूरे मामले पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है.

बीजेपी विधायक का तेजस्वी पर आरोप
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक मिथिलेश तिवारी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं. लेकिन, इतना जरूर है कि पहली नजर में तेजस्वी इन सभी मामलों में दोषी हैं. जिस प्रकार उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में 28 से ज्यादा संपत्ति बना ली है. उनके पास इसका जवाब तक नहीं है.

पेश है रिपोर्ट

लालू यादव पर साधा निशाना
बीजेपी विधायक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब पटना आए थे तो किस हालात में थे, ये किसी से नहीं छिपा है. जिस तरह से उन्होंने संपत्ति बनाई है, ये जनता भी जानती है. सबको सबका फल मिल रहा है.

परिवार पर कसा तंज
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र में एनडीए की सरकार है. इस समय जितनी भी जांच एजेंसी है सब स्वतंत्र रूप से काम कर रही है. कहीं भी किसी तरह का जवाब नहीं है. उन्होंने लालू यादव के पूरे परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे परिवार ने गलत तरीके से सम्पति अर्जित की है. निश्चित तौर पर उनकी सजा उन्हें कोर्ट जरूर देगी.

पटना: आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में पटियाला कोर्ट ने तेजस्वी यादव के अर्जी को खारिज कर दिया है. तेजस्वी यादव ने कोर्ट में अर्जी दिया कि ईडी के मामले में हो रही ट्रायल को रोका जाए. लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया. इस पूरे मामले पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है.

बीजेपी विधायक का तेजस्वी पर आरोप
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक मिथिलेश तिवारी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं. लेकिन, इतना जरूर है कि पहली नजर में तेजस्वी इन सभी मामलों में दोषी हैं. जिस प्रकार उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में 28 से ज्यादा संपत्ति बना ली है. उनके पास इसका जवाब तक नहीं है.

पेश है रिपोर्ट

लालू यादव पर साधा निशाना
बीजेपी विधायक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब पटना आए थे तो किस हालात में थे, ये किसी से नहीं छिपा है. जिस तरह से उन्होंने संपत्ति बनाई है, ये जनता भी जानती है. सबको सबका फल मिल रहा है.

परिवार पर कसा तंज
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र में एनडीए की सरकार है. इस समय जितनी भी जांच एजेंसी है सब स्वतंत्र रूप से काम कर रही है. कहीं भी किसी तरह का जवाब नहीं है. उन्होंने लालू यादव के पूरे परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे परिवार ने गलत तरीके से सम्पति अर्जित की है. निश्चित तौर पर उनकी सजा उन्हें कोर्ट जरूर देगी.

Intro:एंकर आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में पटियाला कोर्ट ने तेजस्वि यादव के अर्जी को खारिज कर दिया है तेजस्वी यादव ने कोर्ट से अर्ज किया था कि ईडी के मामले पर ट्रायल जो हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार किया है और दोनों मामले की अलग अलग ट्रायल को कहा है कोर्ट ने निर्णय पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक मिथिलेश तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया तेजस्वी यादव इन सभी मामले में दोषी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में 28 से ज्यादा संपत्ति बनाई कम से कम इसका जवाब उनके पास नहीं है


Body:उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब पटना आए थे तो किस हालात में से किस तरह की राजनीति करते थे वह सबको पता है और किस तरह से उन्होंने संपत्ति बनाई पूरे राज्य की जनता जानती है और उन्होंने के पास किया है निश्चित तौर पर उसका फल उन्हें मिलेगा और उनके परिवार को मिलेगा


Conclusion:मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र में एनडीए की सरकार है और इस समय जितनी भी जांच एजेंसी है सब स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है कहीं भी किसी तरह का जवाब नहीं है और पूरे परिवार ने गलत तरीके से सम्पति अर्जित किया हैं तो निश्चित तौर पर उनकी सजा उन्हें कोर्ट जरूर देगी और जाहिर है कि संपत्ति उनके पास है तो आखिर जवाब तो दे ही देना होगा
Last Updated : Jul 24, 2019, 5:30 AM IST
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