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सुशांत केस : महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'बिहार चुनाव के लिए हो रहा ये सब' - ताजा खबर

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती की दायर याचिका पर सुनवाई की. इसपर सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी. बहरहाल, माननीय कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है.

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Published : Aug 11, 2020, 8:41 PM IST

पटना/नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सब हल्लाबोल केवल राजनीति के कारण हो रहा है क्योंकि बिहार चुनाव इस साल के अंत में हैं. इसकी वजह से ये सब हो रहा है. महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय के समक्ष कहा कि बिहार सरकार इस मामले में राज्य चुनाव से पहले केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है.

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी है और इसके अलावा अपवाद स्वरूप यह केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से हो सकता है. उन्होंने कहा कि कि ट्रांसफर याचिका के संबंध में मामलों का उछालना आश्चर्यजनक था क्योंकि सभी रिपोर्टर, एंकर, वकील-न्यायाधीश और निर्णायक समिति बन गए. मैं नहीं जानता कि उनकी मौत हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सीआरपीसी की हत्या जरूर हुई है.

  • * बाढ़ पीड़ितों के लफ्ज सुन भर आएंगी आंखें
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    — ETVBharat Bihar (@ETVBharatBR) August 11, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पटना से मुंबई ट्रांसफर हो मामला
सिंघवी ने जोर देकर कहा कि कानून व व्यवस्था विशेष रूप से राज्य के अधीन है और पीड़ित या आरोपी इस पर निर्णय नहीं ले सकता कि मामले की जांच कहां होगी. शीर्ष अदालत दरअसल रिया चक्रवर्ती द्वारा दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसके तहत वह मामले को पटना से मुंबई स्थानांतरित करवाना चाहती थी.

यह भी पढ़ें- सुशांत राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, ईडी की पूछताछ जारी

पटना/नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सब हल्लाबोल केवल राजनीति के कारण हो रहा है क्योंकि बिहार चुनाव इस साल के अंत में हैं. इसकी वजह से ये सब हो रहा है. महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय के समक्ष कहा कि बिहार सरकार इस मामले में राज्य चुनाव से पहले केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है.

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी है और इसके अलावा अपवाद स्वरूप यह केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से हो सकता है. उन्होंने कहा कि कि ट्रांसफर याचिका के संबंध में मामलों का उछालना आश्चर्यजनक था क्योंकि सभी रिपोर्टर, एंकर, वकील-न्यायाधीश और निर्णायक समिति बन गए. मैं नहीं जानता कि उनकी मौत हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सीआरपीसी की हत्या जरूर हुई है.

  • * बाढ़ पीड़ितों के लफ्ज सुन भर आएंगी आंखें
    *Etv भारत की खबर पढ़ मदद को आगे आए समाजसेवी#EtvBharatOnFlood : ऐसे मदद कर रहे हम, आप भी बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें और वीडियो इस हैज टैग के साथ हमें भेज सकते हैं.https://t.co/QtWY0VOpax

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पटना से मुंबई ट्रांसफर हो मामला
सिंघवी ने जोर देकर कहा कि कानून व व्यवस्था विशेष रूप से राज्य के अधीन है और पीड़ित या आरोपी इस पर निर्णय नहीं ले सकता कि मामले की जांच कहां होगी. शीर्ष अदालत दरअसल रिया चक्रवर्ती द्वारा दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसके तहत वह मामले को पटना से मुंबई स्थानांतरित करवाना चाहती थी.

यह भी पढ़ें- सुशांत राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, ईडी की पूछताछ जारी

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