पटनाः बिहार में नई नियमावली के तहत बहाल होने वाले शिक्षकों का वेतन तय कर दिया गया है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने सरकार को नए वेतन का प्रस्ताव दिया है. बता दें कि नई शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली आयोग के तहत होगी. इसके बाद शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. उसी अनुसार वेतन औस अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी. जो शिक्षक पहले से नियोजित हैं, वे भी परीक्षा देकर इस दर्जे में शामिल हो सकते हैं.
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नए शिक्षकों का वेतन तयः नई शिक्षक नियमवाली के तहत शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का वेतन तय कर दिया है. जिसमें कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले विद्यालय अध्यापक का प्रारंभिक मूल वेतन 25000 हजार रुपए, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले विद्यालय अध्यापक का प्रारंभिक मूल वेतन 28000 हजार रुपए, कक्षा 9 से 10 तक तक पढ़ाने वाले विद्यालय अध्यापक का प्रारंभिक मूल वेतन 31000 हजार रुपए और कक्षा 11 से 12 तक तक पढ़ाने वाले विद्यालय अध्यापक का प्रारंभिक मूल वेतन 32000 हजार रुपए तय किया गया है. शिक्षका विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव जारी कर दिया है.
BPSC से होगी बहालीः बता दें कि बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली को लेकर नई नियमावली निकाली है. सरकार ने BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया है. इसके तहत बहाल होने वाले शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा. इसी तहत आकर्षक वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएगी. साथ ही BPSC से शिक्षकों की बहाली होने से शिक्षा के गुणवत्ता में भी सुधार होगा. जो भी शिक्षक नियोजित हैं, वे भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं. बता दें कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार में विरोध भी हो रहा है. विपक्ष के साथ साथ अभ्यर्थी और शिक्षाविद इसे गलत बता रहे हैं.