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लॉकडाउन के दौरान हाइ कोर्ट में नहीं होगा काम, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को आने की इजाजत - लॉकडाउन में पटना हाइकोर्ट में आने पर पाबंदी

लॉकडाउन के दौरान पटना हाइकोर्ट के सभी स्टाफ को घर से ही कार्य करने और अपना मोबाइल चालू रखने का निर्देश दिया गया है.

Patna High Court
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Published : Jul 16, 2020, 10:37 AM IST

पटनाः कोरोना संकट के कारण राज्य में दोबारा लगे लॉकडाउन के दौरान पटना हाइकोर्ट परिसर में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. हालांकि कुछ अधिकृत लोगों को इस पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है.

स्टाफ को ऑफिस में नहीं आने का निर्देश
रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर हाइकोर्ट के सभी स्टाफ को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक ऑफिस में नहीं आने का निर्देश दिया है. उन्हें घर से ही कार्य करने और अपना मोबाइल फोन चालू रखने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः आज से 16 दिन के लिए बिहार हुआ Lockdown, ये रही महत्वपूर्ण जानकारी

कोर्ट के सैनिटाइजेशन की होगी व्यवस्था
वहीं, वर्चुअल कोर्ट के काम को कम से कम कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार आई. टी. कम सीपीसी व्यवस्था करेंगे. वे कर्मचारी भी अपने आवास से ही कार्य करेंगे. इस बंदी के दौरान कोर्ट मास्टर कोर्ट के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करेंगे.

पटनाः कोरोना संकट के कारण राज्य में दोबारा लगे लॉकडाउन के दौरान पटना हाइकोर्ट परिसर में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. हालांकि कुछ अधिकृत लोगों को इस पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है.

स्टाफ को ऑफिस में नहीं आने का निर्देश
रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर हाइकोर्ट के सभी स्टाफ को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक ऑफिस में नहीं आने का निर्देश दिया है. उन्हें घर से ही कार्य करने और अपना मोबाइल फोन चालू रखने का निर्देश दिया गया है.

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कोर्ट के सैनिटाइजेशन की होगी व्यवस्था
वहीं, वर्चुअल कोर्ट के काम को कम से कम कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार आई. टी. कम सीपीसी व्यवस्था करेंगे. वे कर्मचारी भी अपने आवास से ही कार्य करेंगे. इस बंदी के दौरान कोर्ट मास्टर कोर्ट के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करेंगे.

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