बिहार के सभी थानों में ऑनलाइन प्राथमिकी होगी दर्ज, ADG ने बताये CCTNS से जुड़ने के फायदे - जितेंद्र सिंह गंगवार एडीजी
बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए कवायद की जा रही है. अब बिहार के थानों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की कवायद शुरू की गई है. सीसीटीएनएस के माध्यम से बिहार के सभी थानों में ऑनलाइन मामला दर्ज होगा. जानिये क्या है सीसीटीएनएस और कैसे काम करता है.
Published : Nov 27, 2023, 4:32 PM IST
|Updated : Nov 27, 2023, 6:00 PM IST
पटना: बिहार के थाने हाईटेक हो रहे हैं. अब आप ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करा सकेंगे. सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) के माध्यम से बिहार के सभी थानों में ऑनलाइन मामला दर्ज होगा. लोगों को काफी सहूलियत होगी. लोग अपनी शिकायत की ऑनलाइन जानकारी ले सकेंगे. साथ-साथ कोर्ट कचहरी में भी ऑनलाइन माध्यम से ही शिकायत पहुंचायी जाएगी. इसके लिए आपको थाना जाना होगा. वहां पर बैठे लोग ऑनलाइन इंट्री करेंगे.
"यह काफी अच्छी पहल है. लोगों को काफी सहूलियत होगी. अपराधियों की भी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी. पहले शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत देने के बाद रजिस्टर मेंटेन किया जाता था. फिर आगे की कार्रवाई की जाती थी. लेकिन अब सीसीटीएनएस के माध्यम से डायरेक्ट कंप्यूटर में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जाएगी."- जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय
क्या होगा फायदाः बिहार में 1066 थाने हैं जिसमें 950 स्थान में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. एडीजी के अनुसार अपराधी क्राइम करने के बाद दूसरे राज्यों में पहचान बदल कर छिपे रहते हैं. इस व्यवस्था से सहूलियत होगी. इसके अलावा कई बार कोर्ट में थाने के द्वारा समय पर कागजात जमा नहीं कराने पर अपराधी को इसका लाभ मिल जाता था. सीसीटीएनएस लागू होने के बाद इसका लाभ नहीं ले सकेगा.
क्या है CCTNS: सीसीटीएनएस भारत सरकार की परियोजना है. इसका उद्देश्य अपराध की जांच और अपराधियों की पहचान से संबंधित आईटी आधारित स्टेट ऑफ आर्ट ट्रैकिंग प्रणाली का विकास करना है. इसके लिए ई-गवर्नेंस के सिद्धांत के तहत राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग संरचना तैयार की जा रही है. इस सिस्टम से जोड़ने पर देश के किसी भी थाने से किसी अपराधी के बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी.
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