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बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस प्रोवाइडर रद्द करने की मांग, पटना HC में PIL दायर - health department of Bihar

बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम के लिए मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर के चयन को लेकर निकाले गए टेंडर निकालने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में टेंडर नोटिस रद्द कर जांच की मांग की गई है. पढ़ें पूरी खबर..

HC File Photo
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Published : Jul 9, 2022, 8:37 PM IST

पटनाः बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम के लिए मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर के चयन को लेकर निकाले गए टेंडर नोटिस को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में (Demand of tender Cancellation ) एक जनहित याचिका (PIL In Patna High Court ) दायर की गई है. ये याचिका चंद्र प्रकाश सिंह ने दायर की है. अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस जनहित याचिका में बिहार मेडिकल सर्विसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर की ओर से जारी किए गए टेंडर रेफेरेंस को रद्द करने के लिए दायर की गई है. ये टेंडर जनरल मैनेजर के हस्ताक्षर से 4 फरवरी 2022 को जारी की गई थी.

पढ़ें-पटना HC के सरकार से पूछा- कब तक बिहार में ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना होगी


टेंडर निकालने के मानकों में गड़बड़ीः स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर बीएमएसआईसीएल की ओर से निकाली गई टेंडर में GFR, BFR और केंद्रीय सर्तकता आयोग के नियमों की अवहेलना की गई है. साथ ही कंपनी विशेष को लाभ देने के लिए बीड का निर्माण किया गया है. इससे राजकीय राजकोष को कई करोड़ का घाटा लग सकता है.बीएमएसआईसीएल द्वारा जारी इस निविदा में (QCMS) क्यूसीएमएस के तहत निविदा प्रकाशित की गई है ,जो कि भारत सरकार के वित्त विभाग के नियमावलीऔर बिहार सरकार के वित्त विभाग के नियमावली के विरुद्ध है.


केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांगः किसी खास कंपनी के लिए बनाए गए इस बीड में पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की गई है. याचिका में पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या वर्तमान जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने अथवा किसी केंद्रीय एजेंसी से टेंडर जारी करने के तरीके की जांच कराने का अनुरोध किया गया है. इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि टेंडर में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और मनमाने ढंग से जारी कर दिया गया है. इस मामलें पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है.

पढ़ें-जलजमाव पर हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम आयुक्त से तलब किया कार्रवाई का ब्योरा

पटनाः बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम के लिए मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर के चयन को लेकर निकाले गए टेंडर नोटिस को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में (Demand of tender Cancellation ) एक जनहित याचिका (PIL In Patna High Court ) दायर की गई है. ये याचिका चंद्र प्रकाश सिंह ने दायर की है. अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस जनहित याचिका में बिहार मेडिकल सर्विसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर की ओर से जारी किए गए टेंडर रेफेरेंस को रद्द करने के लिए दायर की गई है. ये टेंडर जनरल मैनेजर के हस्ताक्षर से 4 फरवरी 2022 को जारी की गई थी.

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टेंडर निकालने के मानकों में गड़बड़ीः स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर बीएमएसआईसीएल की ओर से निकाली गई टेंडर में GFR, BFR और केंद्रीय सर्तकता आयोग के नियमों की अवहेलना की गई है. साथ ही कंपनी विशेष को लाभ देने के लिए बीड का निर्माण किया गया है. इससे राजकीय राजकोष को कई करोड़ का घाटा लग सकता है.बीएमएसआईसीएल द्वारा जारी इस निविदा में (QCMS) क्यूसीएमएस के तहत निविदा प्रकाशित की गई है ,जो कि भारत सरकार के वित्त विभाग के नियमावलीऔर बिहार सरकार के वित्त विभाग के नियमावली के विरुद्ध है.


केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांगः किसी खास कंपनी के लिए बनाए गए इस बीड में पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की गई है. याचिका में पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या वर्तमान जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने अथवा किसी केंद्रीय एजेंसी से टेंडर जारी करने के तरीके की जांच कराने का अनुरोध किया गया है. इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि टेंडर में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और मनमाने ढंग से जारी कर दिया गया है. इस मामलें पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है.

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