पटना: बिहार के विवि में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने चांसलर कार्यालय सहित यूजीसी और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. जवाब देने के लिए राज्य सरकार और यूजीसी को कोर्ट ने 4 सप्ताह की मोहलत दी है.
इस याचिका में राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. साथ ही स्टैच्यू ऑफ अपार्टमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, 2020 की वैधता को चुनौती दी गई है.
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बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 4623 पदों को भरने के लिए हुए विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा गया है कि क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बहाली के लिए परीक्षा होती है, फिर इन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर कैसे किया जा सकता है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.