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HC ने पूर्वी चंपारण के SP को किया तलब, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई थी गिरफ्तारी - etv bharat news

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पूर्वी चंपारण में हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को तलब किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में एसपी को 23 मार्च को जबाव देने का आदेश दिया है.

Murder Attempt in East Champaran
पटना हाईकोर्ट
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Published : Mar 8, 2022, 10:45 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पूर्वी चंपारण में हत्या के प्रयास (Murder Attempt in East Champaran) में शामिल अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया. इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूर्वी चंपारण के एसपी (SP of East Champaran ) से जबाव तलब किया है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च को जबाव देने का आदेश दिया है. राजू कुमार व अन्य की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार यह आदेश दिया. इस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि 16 दिसंबर 2021 को दिए गए निर्देश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें- HC की रोक के बावजूद गिरफ्तारी की धमकी देने पर गया SP को हलफनामा दायर करने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एपीपी झारखंडी उपाध्याय को निर्देश दिया कि वे आदेश की प्रति पूर्वी चंपारण के एसपी को भेजते हुए उन्हें सूचित करें कि 23 मार्च तक वह हर हाल में इस केस की अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट पेश करें. इस कांड में कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कितने अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं. इसका पूरा ब्यौरा कोर्ट में हलफनामा दायर कर दें. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

बता दें कि 10 नवंबर, 2020 को एक प्राथमिकी निजामुद्दीन द्वारा ढाका थाना में दर्ज कराई गई थी. इसमें उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में 500 से ज्यादा लोगों को नामजद और प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था. प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पवन जायसवाल के समर्थकों द्वारा निकाले गए विजय जुलूस के दौरान धार्मिक सौहार्द बिगाड़ कर दंगा फैलाने का प्रयास किया गया था.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में बिहार फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर हुई सुनवाई

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पटना: पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पूर्वी चंपारण में हत्या के प्रयास (Murder Attempt in East Champaran) में शामिल अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया. इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूर्वी चंपारण के एसपी (SP of East Champaran ) से जबाव तलब किया है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च को जबाव देने का आदेश दिया है. राजू कुमार व अन्य की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार यह आदेश दिया. इस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि 16 दिसंबर 2021 को दिए गए निर्देश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया.

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पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एपीपी झारखंडी उपाध्याय को निर्देश दिया कि वे आदेश की प्रति पूर्वी चंपारण के एसपी को भेजते हुए उन्हें सूचित करें कि 23 मार्च तक वह हर हाल में इस केस की अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट पेश करें. इस कांड में कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कितने अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं. इसका पूरा ब्यौरा कोर्ट में हलफनामा दायर कर दें. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

बता दें कि 10 नवंबर, 2020 को एक प्राथमिकी निजामुद्दीन द्वारा ढाका थाना में दर्ज कराई गई थी. इसमें उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में 500 से ज्यादा लोगों को नामजद और प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था. प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पवन जायसवाल के समर्थकों द्वारा निकाले गए विजय जुलूस के दौरान धार्मिक सौहार्द बिगाड़ कर दंगा फैलाने का प्रयास किया गया था.

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