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BJP MLA Raju Singh को पटना हाईकोर्ट ने दी राहत, RJD नेता के अपहरण मामले में गिरफ्तारी पर रोक

पटना हाईकोर्ट ने BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत दी है. राजद नेता का अपहरण मामले में कोर्ट ने राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है. साथ ही 21 जून को सुनवाई करने का फैसला लिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jun 20, 2023, 11:06 PM IST

पटनाः भाजपा विधायक राजू सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल बेंच ने इस मामलें में सुनवाई की. राजू सिंह के विरुद्ध पारू थाना में अपहरण का एक मामला दर्ज किया गया था. इसे रद्द कराने के दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहत दी है. इस मामलें पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है.

यह भी पढ़ेंः Muzaffarpur News: सुनो.. सुनो.. सुनो.. MLA राजू सिंह के घर ढोल-नगारे के साथ पहुंची पुलिस, जानें मामला

जांच अधिकारी तलबः राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को बुधवार को तलब किया है. बुधवार को इस मामलें में सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान पारू थाना के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. बता दें कि भाजपा विधायक राजू सिंह पर राजद नेता तुलसी राय का अपहरण करने का आरोप है. तुलसी राय ने राजू सिंह पर मारपीट का भी आरोप लगाते हुए पारू थाने में मामला दर्ज कराया था.

क्या है मामलाः तुलसी राय ने दर्ज FIR में बताया था कि 25 मई की रात वे रसूलपुर गांव से शादी समारोह से लौट रहे थे. रास्ते में भाजपा विधायक राजू सिंह और उनके अन्य साथी उनका अपहरण कर लिया और कोल्ड स्टोरेज पर लेकर जाकर उनके साथ मारपीट की. इसको लेकर राजद नेता तुलसी राय ने पारू थाने में राजू सिंह सहित 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करायी थी.

कुर्की जब्ती भी होने वाली थीः पुलिस ने राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर कोर्ट से वारंट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने वारंट नहीं दिया था. कुछ दिनों के बाद पुलिस ने दोबारा कोर्ट में वारंट के लिए याचिका दी थी. कोर्ट ने आरोपी राजू सिंह के खिलाफ कुर्की जब्ती को लेकर इस्तेहार का आदेश दिया था. मुजफ्फरपुर पुलिस ने विधायक राजू सिंह के घर इस्तेहार लगाया था और हाजिर होने की अपील की थी नहीं तो घर की कुर्की की जाएगी.

21 जून को सुनवाईः इधर, मंगलवार को पटना हाईोकर्ट ने सुनवाई करते हुए राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे अब राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है. राजूं सिंह के समर्थक ने कोर्ट ने अपहरण का मामला रद्द कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी.

पटनाः भाजपा विधायक राजू सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल बेंच ने इस मामलें में सुनवाई की. राजू सिंह के विरुद्ध पारू थाना में अपहरण का एक मामला दर्ज किया गया था. इसे रद्द कराने के दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहत दी है. इस मामलें पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है.

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जांच अधिकारी तलबः राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को बुधवार को तलब किया है. बुधवार को इस मामलें में सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान पारू थाना के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. बता दें कि भाजपा विधायक राजू सिंह पर राजद नेता तुलसी राय का अपहरण करने का आरोप है. तुलसी राय ने राजू सिंह पर मारपीट का भी आरोप लगाते हुए पारू थाने में मामला दर्ज कराया था.

क्या है मामलाः तुलसी राय ने दर्ज FIR में बताया था कि 25 मई की रात वे रसूलपुर गांव से शादी समारोह से लौट रहे थे. रास्ते में भाजपा विधायक राजू सिंह और उनके अन्य साथी उनका अपहरण कर लिया और कोल्ड स्टोरेज पर लेकर जाकर उनके साथ मारपीट की. इसको लेकर राजद नेता तुलसी राय ने पारू थाने में राजू सिंह सहित 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करायी थी.

कुर्की जब्ती भी होने वाली थीः पुलिस ने राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर कोर्ट से वारंट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने वारंट नहीं दिया था. कुछ दिनों के बाद पुलिस ने दोबारा कोर्ट में वारंट के लिए याचिका दी थी. कोर्ट ने आरोपी राजू सिंह के खिलाफ कुर्की जब्ती को लेकर इस्तेहार का आदेश दिया था. मुजफ्फरपुर पुलिस ने विधायक राजू सिंह के घर इस्तेहार लगाया था और हाजिर होने की अपील की थी नहीं तो घर की कुर्की की जाएगी.

21 जून को सुनवाईः इधर, मंगलवार को पटना हाईोकर्ट ने सुनवाई करते हुए राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे अब राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है. राजूं सिंह के समर्थक ने कोर्ट ने अपहरण का मामला रद्द कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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