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हाईकोर्ट ने शिवहर सदर अस्पताल पर सरकार से मांगा ब्यौरा, 19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

शिवहर के सदर अस्पताल की हालत काफी बदहाल है. बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वहां मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है.

19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
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Published : Jul 10, 2019, 5:01 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिवहर सदर अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. अरविंद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की.

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
गौरतलब है कि शिवहर के सदर अस्पताल की हालत काफी बदहाल है. बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वहां मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है. ज्यादातर डॉक्टर अपनी ड्यूटी से भी नदारद रहते हैं. ऐसे में दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी होती है. इसे देखते हुए सरकार ने अस्पताल व्यवस्था को दुरूस्त करने की दिशा में पहल की है. जिसका ब्यौरा हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है.

मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को
कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लगभग 5500 सरकारी डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं. याचिकाओं को भी बताया गया कि 3200 नियमित सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि 3800 डॉक्टरों को सरकार ने कॉनट्रैक्ट पर बहाल किया है. बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिवहर सदर अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. अरविंद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की.

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
गौरतलब है कि शिवहर के सदर अस्पताल की हालत काफी बदहाल है. बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वहां मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है. ज्यादातर डॉक्टर अपनी ड्यूटी से भी नदारद रहते हैं. ऐसे में दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी होती है. इसे देखते हुए सरकार ने अस्पताल व्यवस्था को दुरूस्त करने की दिशा में पहल की है. जिसका ब्यौरा हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है.

मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को
कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लगभग 5500 सरकारी डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं. याचिकाओं को भी बताया गया कि 3200 नियमित सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि 3800 डॉक्टरों को सरकार ने कॉनट्रैक्ट पर बहाल किया है. बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

[10/07, 13:13] Anand Verma: शिवहर सदर अस्पताल में आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा देने के लिए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है।अरविंद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लगभग 55 सौ सरकारी डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े है। साथ याचिकाओं भी बताया गया कि 32 सौ नियमित सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं,जबकि 38 सौ डॉक्टरों को सरकर ने  contract पर बहाल कर रखा हैं ।इस मामलें पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
[10/07, 13:14] Anand Verma: Slug.  Sheohar Sadar hospital  matter.
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