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प्रदेश की जर्जर सड़कों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से जबाव तलब - road

पटना से गया की दूरी मात्र सौ किलोमीटर है, लेकिन सड़क की दयनीय स्थिति के कारण इस दूरी को तय करने में 6 से 8 घन्टे का समय लग जाता है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Apr 17, 2019, 2:44 PM IST

पटना: पटना-गया सड़क के खस्ताहाल होने और यात्रियों की मुश्किलों को पटना हाईकोर्ट ने काफी गम्भीरता से लिया. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि इस मामलों में दायर जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की.

सड़कों की हालात है बहुत ही खराब

कोर्ट ने बताया कि पटना से गया की दूरी मात्र सौ किलोमीटर है, लेकिन सड़क की दयनीय स्थिति के कारण इस दूरी को तय करने में 6 से 8 घन्टे का समय लग जाता है. पटना राज्य की राजधानी है. साथ ही गया अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन केन्द्र है, इसके बावजूद इसके बीच की महत्वपूर्ण सड़क की हालात इतनी खराब है कि चलना दूभर है. इस मामले पर कोर्ट फिर से 13 मई को सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने दिया मकान खाली करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने एएन कॉलेज में अवैध रूप से रह रहे शिक्षक व अन्य कर्मचारी को मकान खाली कर चाबी प्रिंसिपल को सौंपने का आदेश दिया है. जस्टिस एके उपाध्याय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रिंसिपल एवं जिला प्रशासन को उन मकानों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण करने का आदेश दिया है, साथ ही उन अवैध मकानों के नहीं तोड़ने का भी निर्देश दिया है. प्रिन्सिपल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर आगे की सुनवाई की तिथि लोकसभा चुनाव के बाद रखी जायेगी. बताते चलें कि एएन कॉलेज कर्मचारी संघ ने प्रिंसिपल के उस आदेश को चुनौती दी थी कि उन्हें 7 दिनों के भीतर मकान खाली करना था नहीं करने पर उनके मकानों को तोड़ा जाना था.

पटना: पटना-गया सड़क के खस्ताहाल होने और यात्रियों की मुश्किलों को पटना हाईकोर्ट ने काफी गम्भीरता से लिया. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि इस मामलों में दायर जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की.

सड़कों की हालात है बहुत ही खराब

कोर्ट ने बताया कि पटना से गया की दूरी मात्र सौ किलोमीटर है, लेकिन सड़क की दयनीय स्थिति के कारण इस दूरी को तय करने में 6 से 8 घन्टे का समय लग जाता है. पटना राज्य की राजधानी है. साथ ही गया अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन केन्द्र है, इसके बावजूद इसके बीच की महत्वपूर्ण सड़क की हालात इतनी खराब है कि चलना दूभर है. इस मामले पर कोर्ट फिर से 13 मई को सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने दिया मकान खाली करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने एएन कॉलेज में अवैध रूप से रह रहे शिक्षक व अन्य कर्मचारी को मकान खाली कर चाबी प्रिंसिपल को सौंपने का आदेश दिया है. जस्टिस एके उपाध्याय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रिंसिपल एवं जिला प्रशासन को उन मकानों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण करने का आदेश दिया है, साथ ही उन अवैध मकानों के नहीं तोड़ने का भी निर्देश दिया है. प्रिन्सिपल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर आगे की सुनवाई की तिथि लोकसभा चुनाव के बाद रखी जायेगी. बताते चलें कि एएन कॉलेज कर्मचारी संघ ने प्रिंसिपल के उस आदेश को चुनौती दी थी कि उन्हें 7 दिनों के भीतर मकान खाली करना था नहीं करने पर उनके मकानों को तोड़ा जाना था.

पटना गया सड़क के खस्ताहाल होने और यात्रियों के मुश्किलों को पटना हाई कोर्ट ने काफी गम्भीरता से लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार से जवाबतलब किया।इस मामलें में दायर जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ सुनवाई की।कोर्ट को बताया गया कि पटना से गया की दूरी मात्र सौ किलोमीटर है,लेकिन सड़क की दयनीय स्थिति के कारण इस दूरी को तय करने में 6 से 8 घन्टे का समय लग जाता हैं ।पटना राज्य की राजधानी हैं और गया अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन केन्द्र हैं।इसके बाबजूद इस महत्वपूर्ण सड़क की इतनी खराब हालत हैं।इस मामलें पर 13 मई को हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगा।
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