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जेल में क्षमता से अधिक कैदी रखने, बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर HC सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट - ग्राम कचहरी में सुनवाई संबंधित मामले

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि जेल में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई. इसकी रिपोर्ट दें.

पटना HC (फाइल फोटो)
पटना HC (फाइल फोटो)
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Published : Feb 4, 2020, 5:11 PM IST

पटना: मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने राज्य के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के रहने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि जेल में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई. इसकी रिपोर्ट दें.

दरअसल, कोर्ट को बताया गया कि राज्य के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं. उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 59 जेलों में से 25 जेल में अधिक कैदी हैं. इस समस्या को सुलझाने के लिए कार्रवाई की जा रही है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

ये भी पढ़ें: 5 फरवरी को RJD की नई कमिटी की घोषणा, तेजस्वी कर सकते हैं नए जिलाध्यक्षों का ऐलान

अन्य मामले में कोर्ट ने जिला जजों को दिया निर्देश
कोर्ट ने राज्य के ग्राम कचहरी में सुनवाई संबंधित मामले पर भी सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए संबंधित जिला जजों को निर्देश दिया कि ग्राम कचहरी से जुड़े मामलों को चिन्हित कर स्थानांतरित करें. कोर्ट को बताया गया कि ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई वहां नहीं हो पाती हैं. ये मामले या तो सिविल कोर्ट या फिर सम्बंधित थानों के पास चले जाते हैं. वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया गया कि ग्राम कचहरी में दो लाख से अधिक दीवानी और फौजदारी मामलों का निबटारा हुआ हैं.

पटना: मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने राज्य के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के रहने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि जेल में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई. इसकी रिपोर्ट दें.

दरअसल, कोर्ट को बताया गया कि राज्य के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं. उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 59 जेलों में से 25 जेल में अधिक कैदी हैं. इस समस्या को सुलझाने के लिए कार्रवाई की जा रही है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

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अन्य मामले में कोर्ट ने जिला जजों को दिया निर्देश
कोर्ट ने राज्य के ग्राम कचहरी में सुनवाई संबंधित मामले पर भी सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए संबंधित जिला जजों को निर्देश दिया कि ग्राम कचहरी से जुड़े मामलों को चिन्हित कर स्थानांतरित करें. कोर्ट को बताया गया कि ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई वहां नहीं हो पाती हैं. ये मामले या तो सिविल कोर्ट या फिर सम्बंधित थानों के पास चले जाते हैं. वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया गया कि ग्राम कचहरी में दो लाख से अधिक दीवानी और फौजदारी मामलों का निबटारा हुआ हैं.

राज्य के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के रहने व बुनियादी सुविधाओं के अभाव के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया।चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि जेल में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई।कोर्ट को बताया गया कि राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं।उन्हें बुनियादी सुबिधायें भी उपलब्ध नहीं हैं ।राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 59 जेलों में से 25 जेल में अधिक कैदी हैं।इस समस्या को सुलझाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
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