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बिहार में कार्यरत ट्रिब्यूनलों के संबंध में पटना HC ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के ट्रिब्यूनलों के बारे में बिहार सरकार से जानकारी मांगी है. मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होनी है.

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Published : Jul 20, 2020, 3:55 PM IST

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना: राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न ट्रिब्यूनलों के संबंध में पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. वेटेरन फोरम और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की और यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने राज्य सरकार को इन ट्रिब्यूनलों में रिक्त पड़े पदों, कार्य कर रहे न्यायाधीशों, स्टाफ और अन्य व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने इन ट्रिब्यूनलों मे सुनवाई के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा भी साल- दर- साल पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.

अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद
मामले में कोर्ट को बताया गया है कि बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को आवंटित दो फ्लैटों में से एक फ्लैट ही सौंपा गया है. इससे पहले राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस ट्रिब्यूनल के कार्य करने के लिए दो फ्लैट आवंटित किए गए हैं. मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना: राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न ट्रिब्यूनलों के संबंध में पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. वेटेरन फोरम और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की और यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने राज्य सरकार को इन ट्रिब्यूनलों में रिक्त पड़े पदों, कार्य कर रहे न्यायाधीशों, स्टाफ और अन्य व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने इन ट्रिब्यूनलों मे सुनवाई के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा भी साल- दर- साल पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.

अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद
मामले में कोर्ट को बताया गया है कि बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को आवंटित दो फ्लैटों में से एक फ्लैट ही सौंपा गया है. इससे पहले राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस ट्रिब्यूनल के कार्य करने के लिए दो फ्लैट आवंटित किए गए हैं. मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

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