पटनाः बाढ़ में एके-47 राइफल और विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) की जमानत अर्जी पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने खारिज कर दी है. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने विधायक की ओर से दूसरी बार दायर हुई जमानत याचिका (Bail Petition) को खारिज करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील अजय कुमार ठाकुर ने विधायक की बीमारी और उससे सम्बन्धित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी.
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वहीं, राज्य सरकार की ओर से इस मामले के विशेष सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में गवाही पूरी हो चुकी है. आरोपी को अपने बचाव में कहने के लिए अदालत बार बार बुला रही है. लेकिन आरोपी अपनी बीमारी का हवाला देते हुए एक शब्द नहीं बोल रहे. दंड प्रक्रिया संहिता की दफा 313 के तहत आरोपी से उसका बचाव में सुनवाई करना कानूनन जरूरी है.
अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट को ये भी बताया कि आरोपी विधायक इस कानूनी प्रक्रिया के पालन में निचली अदालत को सहयोग नहीं कर रहे हैं. पिछले बार जमानत अर्जी खारिज करते वक्त हाईकोर्ट ने 9 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों के आलोक में विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
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बता दें कि आर्म्स एक्ट और विस्फोटक निषिद्ध कानून के मामले में मोकामा विधायक दो साल से अधिक समय से जेल में हैं. पहला मामला विधायक अनंत सिंह के पुश्तैनी मकान लदमा से एके-47 और एक हैंड ग्रेनेड बरामदगी से लेकर जुड़ा हुआ है. इस मामले का अनुसंधान तात्कालिक बाढ़ एएसपी लिपि सिंह ने किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अनंत सिंह और उनके केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद पुलिस ने कई दिनों की लुकाछिपी के बाद अनंत सिंह ने दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
बाहुबली विधायक पर चल रहा दूसरा मामला सचिवालय थाना क्षेत्र के उनके सरकारी आवास से जुड़ा हुआ है. 2015 में पुलिस ने विधायक के पटना स्थित सरकारी आवास से इंसास राइफल की छह मैगजीन और और बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद की थी. मामले में पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया था. इस मामले में भी विशेष न्यायालय ने अनंत सिंह के खिलाफ आरोप तय किये हैं.