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बर्खास्त सिवान नगर परिषद अध्यक्ष सिंधु देवी को पटना हाईकोर्ट ने किया बहाल, सरकार पर लगाया जुर्माना

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Published : Feb 8, 2022, 10:27 PM IST

सिवान नगर परिषद अध्यक्ष पद से हटाई गई सिंधु देवी को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फिर से बहाल (Patna High Court reinstated Sindhu Devi) कर दिया है. साथ ही बिहार सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए सरकार पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. पढ़ें पूरी खबर..

सिंधु देवी को पटना हाईकोर्ट ने किया बहाल
सिंधु देवी को पटना हाईकोर्ट ने किया बहाल

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में सिवान नगर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाई गई सिंधु देवी (Siwan Municipal Council Chairman Sindhu Devi) को बड़ी राहत दी है. जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सिंधु देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया. कोर्ट ने नगर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया था. कोर्ट ने सरकार को कहा कि अर्थदंड की राशि याचिकाकर्ता को दी जाय, क्योंकि इस बीच उसने बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेली है.

ये भी पढ़ें- IGIMS की सुरक्षा का ठेका के मामले में पटना हाईकोर्ट ने निदेशक से किया जवाब-तलब

कोर्ट ने सरकार को कहा कि वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा जो अपना स्पष्टीकरण जिलाधिकारी को दिया गया, उसे पूरी तरह से देखा नहीं गया. उसकी बिना जांच किये ही अध्यक्ष पद से हटा दिया गया. कोर्ट ने सरकार को कहा कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से उसके पद पर योगदान कराया जाए. कोर्ट ने सरकार को कहा कि अगर वह चाहे तो इस मामले में दिए गए स्पष्टीकरण की जांच अपने स्तर से निष्पक्ष करा सकती हैं.

उल्लेखनीय है कि वित्तीय अनियमितता के आरोप में याचिकाकर्ता से सरकार द्वारा जवाब तलब किया गया था. याचिकाकर्ता द्वारा जो स्पष्टीकरण सरकार को दिया गया, उस पर सरकार द्वारा बिना विचार विमर्श किए और उसकी बिना जांच किए ही अध्यक्ष पद से नवंबर 2021 में हटा दिया गया था.

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पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में सिवान नगर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाई गई सिंधु देवी (Siwan Municipal Council Chairman Sindhu Devi) को बड़ी राहत दी है. जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सिंधु देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया. कोर्ट ने नगर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया था. कोर्ट ने सरकार को कहा कि अर्थदंड की राशि याचिकाकर्ता को दी जाय, क्योंकि इस बीच उसने बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेली है.

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कोर्ट ने सरकार को कहा कि वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा जो अपना स्पष्टीकरण जिलाधिकारी को दिया गया, उसे पूरी तरह से देखा नहीं गया. उसकी बिना जांच किये ही अध्यक्ष पद से हटा दिया गया. कोर्ट ने सरकार को कहा कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से उसके पद पर योगदान कराया जाए. कोर्ट ने सरकार को कहा कि अगर वह चाहे तो इस मामले में दिए गए स्पष्टीकरण की जांच अपने स्तर से निष्पक्ष करा सकती हैं.

उल्लेखनीय है कि वित्तीय अनियमितता के आरोप में याचिकाकर्ता से सरकार द्वारा जवाब तलब किया गया था. याचिकाकर्ता द्वारा जो स्पष्टीकरण सरकार को दिया गया, उस पर सरकार द्वारा बिना विचार विमर्श किए और उसकी बिना जांच किए ही अध्यक्ष पद से नवंबर 2021 में हटा दिया गया था.

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