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HC का सवाल- किडनैप लड़की को क्यों नहीं लाए; पुलिस बोली- सर, जाने को नहीं है पैसे - पुलिस

मो. अकील कुरेशी की नाबालिग बच्ची के अपहरण मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में पुलिस ने बताया कि लड़की का पता चल गया है. वह बेंगलूर में है उसे बरामद कर लाने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ेगा. वहीं, आईओ ने पैसा नहीं होने का कारण बताकर जाने से इंकार कर दिया. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस को फटकार लगायी और सीटी एसपी को जांच अधिकारी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Aug 14, 2019, 3:22 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के काम-काज करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने पुलिस अधिकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अपने सीनियर अधिकारियों का आदेश नहीं मानने वाले अधिकारी पद पर कैसे बने हुए हैं. ऐसे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए. अगर ऐसे पुलिस पदाधिकरी काम करेंगे तो राज्य की विधि व्यवस्था कैसे चलेगी.

क्या था मामला

गौरतलब है कि मो. अकील कुरेशी की नाबालिग बच्ची का अपहरण हो गया था. जिसकी प्राथमिकी सुल्तानगंज थाना में दर्ज करवाई गई थी. इसके बाद अकील कुरेशी ने बच्ची की बरामदगी के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की. इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बच्ची का पता चल गया है. वह बेंगलूर में है उसे लाने के लिए राज्य से बाहर जाना पडे़गा. जिसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी की परमिशन जरुरी है.

पुलिस ने पैसा नहीं होने का बताया कारण

पुलिस इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने पुलिस से बच्ची को बरामद कर लाने का आदेश दिया. इस पर आईओ ने पैसा नहीं होने का कारण बताकर जाने से इंकार कर दिया. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस को फटकार लगायी और सीटी एसपी को जांच अधिकारी पर कार्रवाई कर जल्द से जल्द रिपोर्ट करने का आदेश दिया.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के काम-काज करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने पुलिस अधिकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अपने सीनियर अधिकारियों का आदेश नहीं मानने वाले अधिकारी पद पर कैसे बने हुए हैं. ऐसे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए. अगर ऐसे पुलिस पदाधिकरी काम करेंगे तो राज्य की विधि व्यवस्था कैसे चलेगी.

क्या था मामला

गौरतलब है कि मो. अकील कुरेशी की नाबालिग बच्ची का अपहरण हो गया था. जिसकी प्राथमिकी सुल्तानगंज थाना में दर्ज करवाई गई थी. इसके बाद अकील कुरेशी ने बच्ची की बरामदगी के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की. इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बच्ची का पता चल गया है. वह बेंगलूर में है उसे लाने के लिए राज्य से बाहर जाना पडे़गा. जिसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी की परमिशन जरुरी है.

पुलिस ने पैसा नहीं होने का बताया कारण

पुलिस इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने पुलिस से बच्ची को बरामद कर लाने का आदेश दिया. इस पर आईओ ने पैसा नहीं होने का कारण बताकर जाने से इंकार कर दिया. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस को फटकार लगायी और सीटी एसपी को जांच अधिकारी पर कार्रवाई कर जल्द से जल्द रिपोर्ट करने का आदेश दिया.

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