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Patna High Court : पटना नगर निगम कमिश्नर को पटना हाईकोर्ट का नोटिस, दायर अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई - अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह

पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आप पर अवमानना का केस दायर किया जाए.

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Patna High Court
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 25, 2023, 7:50 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पटना के नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है. जस्टिस पी बी बजनथरी ने रामानन्द सहित 178 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

ये भी पढ़ें- Patna High Court ने पटना नगर निगम पर ठोंका हर्जाना, पूछा याचिकाकर्ता की जमीन पर कैसे बनाई सड़क?

पटना हाईकोर्ट में अवमानना का केस: याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह का ये कहना था कि रिट याचिका को निष्पादित करते हुए कोर्ट ने निगम के सक्षम पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वे कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लें. वे वर्ष 2004 से 2016-17 तक पांचवें वेतन पुनरीक्षण पर सूद पाने के हकदार हैं या नहीं.

इस मामले में आगे होगी सुनवाई : कोर्ट ने कहा है कि अगर हकदार हैं, तो सूद की गणना कर उसका भुगतान किया जाए और यदि हकदार नहीं हैं तो उसका कारण बताया जाए. लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया. इसीलिए अवमानना का यह मामला दायर किया गया है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना का मामला प्रारंभ किया जाए. इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

पटना नगर निगम पर हर्जाना : इसके पहले भी पटना हाईकोर्ट ने एक दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना अंतर्गत खाजेंकला याचिकाकर्ताओं की पुश्तैनी जमीन पर अनधिकृत रूप से सड़क बनाने को लेकर निगम पर हर्जाना ठोंका चुका है. याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार को भुगतान हुए सालाना लगान की पावती पत्र को दर्शाते हुए यह दावा किया गया कि निगम के अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के पुश्तैनी जमीन को बिना भू अर्जन प्रक्रिया को अपनाए हुए उस पर जबरन सड़क बना दिया था. इस मामले में 4 सितंबर को पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पटना के नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है. जस्टिस पी बी बजनथरी ने रामानन्द सहित 178 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

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पटना हाईकोर्ट में अवमानना का केस: याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह का ये कहना था कि रिट याचिका को निष्पादित करते हुए कोर्ट ने निगम के सक्षम पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वे कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लें. वे वर्ष 2004 से 2016-17 तक पांचवें वेतन पुनरीक्षण पर सूद पाने के हकदार हैं या नहीं.

इस मामले में आगे होगी सुनवाई : कोर्ट ने कहा है कि अगर हकदार हैं, तो सूद की गणना कर उसका भुगतान किया जाए और यदि हकदार नहीं हैं तो उसका कारण बताया जाए. लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया. इसीलिए अवमानना का यह मामला दायर किया गया है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना का मामला प्रारंभ किया जाए. इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

पटना नगर निगम पर हर्जाना : इसके पहले भी पटना हाईकोर्ट ने एक दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना अंतर्गत खाजेंकला याचिकाकर्ताओं की पुश्तैनी जमीन पर अनधिकृत रूप से सड़क बनाने को लेकर निगम पर हर्जाना ठोंका चुका है. याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार को भुगतान हुए सालाना लगान की पावती पत्र को दर्शाते हुए यह दावा किया गया कि निगम के अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के पुश्तैनी जमीन को बिना भू अर्जन प्रक्रिया को अपनाए हुए उस पर जबरन सड़क बना दिया था. इस मामले में 4 सितंबर को पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

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